‘‘यूको नो-फ्रिल्स सेविंग्स बैंक एकाउंट’’ नामक एक नई जमा योजना
निर्धारित न्यूनतम आरंभिक राशि, जिसे जुटा पाना जिनके लिए कठिन था, तथा न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की शर्तों, जिनके लिए अनुपालन न होने पर प्रभार की वसूली की जाती थी जैसी कई बाध्यतामूलक शर्तों के कारण अबतक बैंकिंग सेवा से वंचित बहूसंख्यक आम जनता को बैंकिंग सेवा मुहैया कराना सुनिश्चित करने हेतु ‘‘यूको नो-फिल्स सेविंग्स बैंक एकाउंट’’ नामक एक नई जमा योजना प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस की गई । .उक्त योजना की मूखय विशेषताएं निमम्नलिखित हैं
1. योजना का नाम - यूको नो-फ्रिल्स सेविंग्स बैंक एकाउंट ।’
2. खाता खोलने हेतु आरंभिक जमाराशि एवं न्यूनतम शेष बनाए रखना - यह खाता न्यूनतम 5/- रु. के आरंभिक राशि से खोला जा सकता है। चेक सुविधा का लाभ उठोनेवाले खातेदारों के लिए न्यूनतम आरंभिक 250/- रु. होगी। आवश्यकता पड़ने पर खाते में आरंभिक राशि से भी कम शेष की अनुमति दी जाएगी और शेष 'शून्य ' हो जाने पर भी खाता चालू रहेगा ।
योजना के अंतर्गत खाता खोला जाना - यह योजना आरंभिक जमाराशि और बचत बैंक खाता खोले जाने के लिए न्यूनतम शेष बनाए रखने के ,जैसे कि अभी लागू है , मामले में बिना विभेदीकरण के सभी महानगरीय , शहरी , अर्ध शहरी एवं ग्रामीण कोटि की शाखाओं में चालू की गई है।
3. 'यूको नो- फ्रिल्स सेविंग्स बैंक एकाउंट ' खोलने के लिए पात्रता - नो-फिल्स खाता खोलने के लिए पत्रता वही होगी जो साधारण बचत बैंक खाता खोलने केलिए है। 10 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम उम वाले तथा पढ़ने और लिखने में सक्षम व्यक्ति अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अव्यस्क नो फ्रिल्स बचत बैंक खाता खोल सकते हैं।
4. नो-फ्रिल्स खाते में आहरण/ नामे प्रविष्टियों की संख्या पर नियंत्र.ण - इन खातों में एक छमाही में 25 निःशुलक नामे प्रविष्टियों की अनुमति है। यदि एक छमाही में नामे प्रविष्टियों की संख्या 25 से अधिक होती है तो छमाही में हुई अतिरिक्त प्रविष्टि के लिए 3/- रु. प्रति प्रविष्टि की दर से प्रभार की वसूली की जाएगी।
5. वसूले जानेवाले प्रभार -
क. चेक बुक सुविधा वाले 250/- रु. की आरंभिक राशि से खोले गए खातों में शेषराशि न्यूनतम जमाराशि से कम यहां तक कि शून्य हो जाने पर न्यूनतम जमाराशि न बनाए रखने के लिए सामान्यतः प्रभार्य वसूले जाएंगे।
ख. स्थाई अनुदेश के लिए डु कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।
ग. इन खातों के लिए चेक की वसूली एवं मांग ड्राफ्ट / डाक अंतरण जारी करने की अनुमति है और इन सेवाओं के लिए सामान्य : प्रभार्य शुल्क वसूले जाएंगे।
घ. चेक बुक की सुविधावाले खातों के लिए प्रत्येक वर्ष 20 पन्नों की चेक बुक निःशुल्क जारी की जाएगी । एक वर्ष के दौरान अतिरिक्त चेक पन्नों की आवश्यकता होने पर प्रति चेक पन्ना 2/- रु. की वसूली की जएगी ।
ड. इन खातों के लिए कोई आकस्मिक प्रभार या फोलियो प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।
च. सामान्य वचत बैंक खातों पर प्रभार्य विद्यमान सेवा शुल्क प्रभार्य होंगे एवं वसूले जाएंगे।
6. “अपने ग्राहकों को जाने“ दिशानिर्देशों का अनुपालन - बैंक के परिपत्र सं. सीएचओ/एसयूए/39/2005 - 06 दिनांक 29.08.2005 द्वारा सूचित खाता खोले जाने से संबंधित सरलीकृत अपने ग्राहक का जाने पद्धति का अनुपालन किया जाए। तत्काल संदर्भ के लिए परिपत्र की मूख्य विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं :
यदि खाता खोलनेवाला व्यक्ति खाता खोले जाने के समय उसकी पहचान एवं पता के सत्यापन के लिए आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उन व्यक्तियों के खाते निम्नलिखित शर्तों पर खोले जा सकते हैं :
क. अपने ग्राहक को जाने प्रकिया का अनुपालन करनेवाले किसी अन्य खातेदार से परिचय लिया जाए। परिचयकर्ता का खाता बैंक में पिछले छह माह से हो और खाते में संतोषजनक लेन-देन हुआ हो। खाता खलने के लिए प्रस्तावकर्ता ग्राहक का फोटोग्राफ तथा उसका पता भी परिचयकर्ता द्वारा प्रमाणित करवाया जाए।
अथवा
ख. ग्राहक की पहचान एवं पता के लिए बैंक को ग्राह्य अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना ।
तथापि , ऐसे खाते खोलते समय गाहकको यह बता देना चाहिए कि किसी भी समय बैंक में सभी खाते (सब मिलाकर) में शेष 5000/- रु. से अधिक हो या खातों में कुल जमा1.00 लाख रु. से अधिक हो , तो अपने ग्राहक को जानें प्रकिया के अनुसार निर्दिष्ट कागजात के माध्यम से ग्राहक की पहचान एवं पता के पूर्ण सत्यापन नहीं हो जाने तक आगे लेन-देन की अनुमति नहीं होगी ।
यूको बैंक की आकर्षक जमा योजनाएँ आपको उच्च वृद्धि तथा सहज नकदी का आश्वासन देती हैं।
चालू जमा / बचत बैंक जमा / नियमित आवर्ती जमा तथा मीयादी जमा खातों के अलावा यूको बैंक अपने ग्राहकें के लिए अनेक जमा योजनाएं चला रहा है जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं - प्रत्येक जमा योजना जमाकर्ताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करती है।

 धन वापसी आवर्ती जमा योजना
(आपके सपनों को पूरा करती है)
यह एक दीर्घावधि आवर्ती जमा योजना है जिसमें बीच में रुपये उठाने की सुविधा है । जमा प्रत्येक महीने किया जाता है और परिपक्वता अवधि 120 महीने की होती है। आपके पास दो विकल्प होंगे :
- आप 60 महीने के बाद एक बार बीच में रुपया उठा सकते हैं और अंतिम भुगतान 120 महीने के बाद प्राप्त कर सकते हैं, या
- आप 36 महीने और 72 महीने पूरे होने पर रुपया उठा सकते हैं और परिपक्वता पर प्राप्त होने वाली राशि 120 महीने के बाद प्राप्त कर सकते हैं।
यहयोजनाअपकीदीर्घावधिजरूरतोंकोपूराकरतीहै।

मित्र जमा योजना
(चेक सुविधा सहित सावधि जमा)
इस मीयादी जमाराशि पर अधिक ब्याज मिलता है और चालू खाते के माध्यम से ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्राप्त होती है। चेक सुविधा भी उपलब्ध होती है जिससे जमा की गई राशि का 90% तक उठाया जा सकता है। आहरित राशि तथा उसका ब्याज किस्तों में चुकाया जाएगा और उससे जमा की वृद्धि पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। चेक सुविधा सहित यह अनोखी मीयादी जमा योजना आपातकाल में आपकी जरूरतों को पूरा करने में एक सच्चे मित्र की तरह मदद करती है।

 दोतरफा (टू-वे) जमा योजना
(आपके बेकार पड़े रुपये को बढ़ाती है)
यह जमा योजना इस प्रकार बनाई गई है कि आप अपने बचत बैंक या चालू खाते में पड़ी हुई अतिरिक्त निधि का निवेश कर सकते हैं। इस योजना के अधीन अतिरिक्त निधि 46 दिन की अल्पावधि जमा के रूप में निवेश की जाती है और उसके बाद या तो उसका भुगतान कर दिया जाता है या उसका नवीकरण कर दिया जाता है, जैसा भी आप चाहें । इस जमाराशि पर अधिक ब्याज मिलता है और उसका आहरण भी आसान बना रहता है। आवधिक लेनदेन भी आपके निर्देशानुसार स्वत: होता रहता है। यह योजना आपके बेकार पड़े हुए धन को उपयोग में लाने का अवसर प्रदान कर आपको अपनी अल्पावधि और दीर्धावधि जरूरतों को पूरा करने का अवसर प्रदान करती है।

लक्ष्मी योजना
(आपके भविष्य की आशा)
यह एक दीर्घावधि आवर्ती जमा योजना है जिसमें महीने में अलग-अलग राशि जमा की जा सकती है। इस जमाराशि पर ब्याज का परिकलन महीने की 10 तारीख से लेकर अंतिम दिन के बीच के न्यूनतम जमा शेष पर किया जाता है और प्रत्येक छमाही में खाते में जमा कर दिया जाता है। जमा की गई राशि पर वही ब्याज मिलता है जो मीयादी जमा पर मिलता है। सामान्य ब्याज पर जमाराशि का 90 % ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना आपके बच्चे के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने हेतु बहुत अच्छी है।

कुबेर योजना
(अपना धन बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित जमा योजना)
यह एक दीर्घावधि मीयादी जमा योजना है। प्रत्येक तिमाही में ब्याज का पुनर्निवेश करके इस पर फिर ब्याज प्रदान किया जाता है। इस प्रकार इस योजना में परिपक्वता के समय एक अच्छी राशि प्राप्त हो जाती है । यह योजना सुरक्षित दीर्घावधि निवेश के उपयुक्त है।

लचीली मीयादी जमा योजना
(एक मीयादी जमा योजना जो पूर्णत : आपके हित में है)
जमाराशि पुनर्निवेश योजना के अधीन स्वीकार की जाती है। इसकी विशेषता यह है कि जमाराशि का एक अंश अवधिपूर्व ही उठाया जा सकता है और बाकी के अंश पर करार के अनुसार ब्याज मिलता रहता है। आहरण 5000/- रु. के गुणजों में करने की अनुमति दी जाती है। यह निश्चित रूप से एक अनुपम योजना है जो आपकी आपातकालीन जरूरतों को पूरा करती है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष जमा योजना
1.1 60 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के सभी मीयादी जमा (घरेलू / एन आर ई), जमा के परिमाण चाहे जो भी हो , पर साधारण ब्याज से 0. 5 % अधिक ब्याज दिया जाएगा। इसमें परिपक्वता अवधि एक वर्ष तथा इससे अधिक होगी। यह नई जमाराशि तथा पुनर्नवीकृत जमा राशियों पर लागू होगी।
1.2 उम्र' का सत्यापन - उम्र के सत्यापन के प्रयोजनार्थ शाखाएं वरिष्ठ नागरिक के लिए नया जमा खाता खोलते समय निम्नलिखित में से किसी एक विलेख के आधार पर सत्यापन करें :
i) जन्म तिथि प्रदर्शित करने वाला सेकंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट
ii) जीवन बीमा निगम की पालिसी
iii) तदाता परिचय पत्र
iv) पेंशन भुगतान आदेश
v) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र
vi) पासपोर्ट या,
vii) शाखाओं को गाह्य कोई भी विलेख
1.3 वरिष्ठ नागरिकों के खातों का पुनर्नवीकरण
इस विशेष योजना के अंतर्गत मीयादी जमा स्वीकार करने हेतु वरिष्ठ नागरिक की उम' का एक बार सत्यापन कर लेने के उपरांत जमाराशि का नवीकरण करने हेतु अथवा इस विशेष योजना के अंतर्गत उसी जमाकर्ता से और मीयादी जमाराशि स्वीकार करने के लिए बैंक उनसे उम' का प्रमाण नहीं मांगेगा।
1.4 संयुक्त जमाकर्ताओं की स्थिति
वरिष्ठ नागरिकों की जमाराशि के साथ 60 वर्ष से कम उम्र के संयुक्त जमाकर्ता का नाम जोड़ते समय यह आवश्यक है कि आवेदन पत्र में वरिष्ठ नागरिक का नाम पहले लिखा जाए।
1.5 नामिती को स्वत अंतरण
वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस विशेष योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक की मृत्यु के पश्चात उसकी नामिती के नाम जमाराशि स्वत : अंतरित हो जाएगी।
1.6 स्टाफ सदस्यों के लिए पात्रता
हमारे बैंक के सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य जिनकी उम्र 60 या इससे अधिक हो, इस योजना के अंतर्गत 0.5% अतिरिक्त ब्याज प्राप्त करने के योग्य नहीं होंगे क्योंकि उन्हें जमाराशियों पर पहले से ही 1% अधिक ब्याज दिया जाता है।
वरिष्ठ नागरिकों को निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएँ दी गई हैं :-
क) अवधिपूर्णता पूर्व आहरण पर दंड से छूट : वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष जमा योजना के अंतर्गत नई जमा तथा पुनर्नवीकरण वाली जमाराशि के अवधिपूर्णता पूर्व आहरण पर कोई दाण्डिक ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा। फिर भी अवधिपूर्णता पूर्व आहरण पर खाता खोलते समय दी गई ब्याज दर तथा जिस अवधि के लिए राशि रखी गई हो उस अवधि के लिए ब्याज दर दी जाएगी।
ख) मुफ्त अंतरण सुविधा : वरिष्ठ नागरिक के लिए विशेष जमा योजना के अंतर्गत सभी जमाकर्ताओं को प्रतिमाह 5000/- (पांच हजार रु.) तक अंतरण के लिए कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा। फिर भी इस मुफ्त सेवा को प्राप्त करने के लिए जमाकर्ता को अपने चालू या बचत बैंक खाते के माध्मम से निधि का अंतरण करना पड़ेगा।
ग) ऋण सुविधा : जमाकर्ताओं को यूको पेंशन योजना के अंतर्गत इस योजना में ऋण सुविधा दी जाएगी।
सभी आकर्षक जमा योजनाओं के लिए कृपया यूको बैंक की निकटस्थ शाखा के साथ संपर्क करें।

हमारी भारतीय शाखाओं में विदेशी मुद्रा में चालू खाता
पात्रता
केवल निवासी व्यक्ति
खाते का प्रकार
केवल चालू खाता
ब्याज
खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलता
खाते की मुद्रा
खाता अमरीकी डालर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो और जापानी येन में खोला जा सकेगा
रखी जानेवाली न्यूनतम राशि
अमरीकी डालर |
अमरीकी 500/- |
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड (जवीपी) |
जीवीपी 325/- |
यूरो |
यूरो 500/- |
जापानी येन |
जेपीवाई 60,000/- |
खाते में अधिकतम शेष राशि
खाते में धारित शेष राशि की कोई उच्च्तम सीमा नहीं होगी।
संयुक्त खाते
आरएफसी (डी) खाते खोलने के पात्र निवासी व्यक्ति के साथ संयुक्त आरएफसी (डी) खाता खोला जा सकता है।
नामांकन सुविधा
नामांकन सुविधा दी जाती है।
खाते में अनुमत जमा
(क) भारत से बाहर किसी जगह जाने पर सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में दी गई राशि जो किसी कारबार या भारत में किए गए किसी कार्य के लिए प्राप्त न हुई हो; या
(ख) भारत की यात्रा पर आए किसी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक न हो, से मानदेय या उपहार या दी गई सेवाओं के लिए या किसी वैध वाध्यता के निपटान से प्राप्त ; या
(ग) भारत के बाहर की यात्रा के समय मानदेय या उपहार के रूप में प्राप्त; या
(घ) विदेश में यात्रा करने हेतु किसी प्राधिकृत व्यक्ति से उसके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की व्यय न की हुई राशि।
(ङ) अर्जित विदेशी मुद्रा और/या निकट संबंधियों (कंपनी अधिनियम में यथापरिभाषित) से प्राप्त उपहार जैसे निवासी व्यक्तियों द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनल से भारत में प्रत्यावर्तित किया गया हो। विदेशी मुद्रा अर्जन वस्तुओं के निर्यात और/सेवाओं, रायल्टी, मानदेय आदि के माध्यम से ही किया जा सकता है।
खाते में अनुमत नामे राशि
खाते में नामे डालने की अनुमति विद्यमान विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार चालू/पूंजीगत खाते में लेनदेन के भुगतान हेतु ही दी जाएगी।
आवेदन पत्र डाउन लोड करें।

हमारी विदेशी शाखाओं में विदेशी मुद्रा में सावधि जमा
पात्रता
केवल निवासी व्यक्ति
खाते का प्रकार
सावधि जमा खाता
खाते की मुद्रा
खाता अमरीकी डालर, ग्रट ब्रिटेन पाउंड, यूरो और आस्ट्रेलियाई डालर में खोला जा सकेगा।
न्यूनतम राशि
अमरीकी डालर |
अमरीकी 5,000 |
ग्रट ब्रिटेन पाउंड (नीबीपी) |
जीबीपी 3,000 |
यूरो |
यूरो 4,000 |
आस्ट्रेलियाई डॉलर (एयूडी) |
एयूडी 7,000 |
ब्याज :
कृपया हमारी देशी या विदेशी शाखाओं से संपर्क करें।
जमा की अवधि :
एक माह या उससे अधिक की अवधि के लिए।
खाता खोलने के लिए निधि :
भा.रि.बैंक के परिपत्र सं. एपी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 04 दिनांक 4 फरवरी, 2004 या समय-समय पर यथासंशोधित के अनुपालन में योजना के अंतर्गत सभी विप्रेषणों हेतु निवासी व्यक्तियों द्वारा हमारी ए एवं बी श्रेणी की भारतीय शाखाओं के माध्यम से या उनके द्वारा भारत में नामित अन्य किसी प्राधिकृत डीलर द्वारा निधि का विप्रेषण किया जा सकता है।
जमाराशि का अवधिपूर्ण आहरण :
ब्याज का भुगतान जारी किए जाने/ नवीकरण या भुगतान की तारीख, को प्रवृत्त ब्याज दर, जो भी कम हो, से एक प्रतिशत कम दर पर उस अवधि के लिए किया जाता है जिस अवधि के लिए जमाराशि विदेशी शाखा में वास्तविक रूप में रखी गई हो। विदेशी शाखा में यदि जमाराशि 30 दिन से कम समय के लिए रखी जाती है तो उस पर ब्याज नहीं दिया जाता है।
ऋण
योजना के अंतर्गत भा. रि. बैंक द्वारा किसी ऋण का उल्लेख नहीं किया गया है।
स्थानीय नियम लागू होंगे
सभी जमाराशियां समय-समय पर लागू संबंधित देश के स्थानीय नियमों के अध्यधीन होंगी।
आवेदन पत्र डाउन लोड करें
अनिवार्य प्रकटीकरण
जमा खातों के लिए संशोधित न्यूनतम जमा राशि अनुसूची (01.04.2004 से प्रभावी)
(क) चालू जमा खाता
जमाकर्ताओं की श्रेणी |
शाखा कार्यालय की अवस्थिति के अनुसार |
|
महानगरीय |
शहरी |
अर्धशहरी |
ग'ामीण |
व्यक्ति |
3000/- रु. |
3000/- रु. |
2000/- रु. |
1000/- रु. |
अन्य |
5000/- रु. |
5000/- रु. |
2500/- रु. |
2000/- रु. |
(ख) बचत बैंक खाता (चेक बुक सुविधा सहित)
व्यक्ति |
1000/- रु. |
1000/- रु. |
500/- रु. |
250/- रु. |
अन्य |
1500/- रु. |
1500/- रु. |
1000/- रु. |
250/- रु. |
पेंशनर |
250/- रु. |
100/- é. |
100/- रु. |
100/- रु. |
(चेक बुक सुविधा रहित)
सभी श्रेणी के जमाकर्ता |
500/- रु. |
500/- रु. |
250/- रु. |
100/- रु. |
पेंशनर खाता |
50/- रु. |
50/- रु. |
50/- रु. |
50/- रु. |
यूको नो फ्रिल्स बचत बैंक खाता
न्यूनतम प्रारंभिक जमा 5/- रु. (चेकबुक सुविधा हेतु 250/- रु.)
(जमाराशि शून्य होने पर भी खाता चालू रहेगा)
आवर्ती खाते
न्यूनतम किस्तें 50/- रु.
सावधि जमा खाता
न्यूनतम जमा 1000/- रु.

यूको टैक्स सेवर डिपॉजिट स्कीम - 2006
यूको टैक्स सेवर डिपोजिट स्कीम - 2006 पांच वर्ष की निश्चित अवरुद्धता अवधि के अध्यधीन एक मीयादी जमा योजना है जिसकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी।
खाता कौन खोल सकता है :-
(क) कोई भी व्यक्ति अपने लिए
(ख) हिंदू अविभक्त परिवार
(ग) दो वयस्कों द्वारा संयुक्त रूप से या एक वयस्क और एक अवयस्क द्वारा संयुक्त रूप से एवं धारकों में से किसी एक को या उत्तरजीवी को देय :
संयुक्त रूप से जमा के मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत सुविधा केवल जमा के प्रथम धारक को प्राप्त होगी।
जमा की राशि :-
न्यूनतम एवं अधिकतम राशि एक वर्ष में (1 अप्रेल से 31 मार्च) क्रमशह्न 100/- रु. एवं 1 लाख रु. होगी।
जमा की अवधि एवं अवधिपूर्ण होने पर भुगतान
इस योजना के अंतर्गत जमा की अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी।
यूको टैक्स सेवर योजना के अंतर्गत सावधि जमा पर ब्याज, जहां जमा अनिवार्यतः 5 वर्ष के लिए रखी जाती है, की संशोधित दर होगी जो 5 वर्ष के मीयादी जमा के लिए है, जो दिनांक 14.01.2001 के प्रभाव से निम्नप्रकार है :
जमाकर्ता की श्रेणी |
लागू ब्याज दर % प्र.व. |
सामान्य |
8.25 % |
वरिष्ठ नागरिक |
8.75% |
आयकर लाभ :-
इस योजना के अंतर्गत जमाराशि 1 लाख रु. की अधिकतम सीमा तक धारा (80सी के अंतर्गत पहले से उपलब्ध कटौतियों के साथ 1 लाख रु. की समग्र उच्च्तम सीमा के अध्यधीन) धारा 80 सी के अधीन कटौती योग्य होगी।
नामांकन सुविधा - उपलब्ध है
किसी शाखा से अन्य शाखा में अंतरण - अनुमति दी जाती है। अंतर बैंक अंतरण की अनुमति नहीं है।
जमा पर ऋण तथा प्रतिभूति के रूप में जमा रसीद की गिरवी रखना - अनुमति नहीं दी जाती है।
डुप्लीकेट मीयादी जमा रसीद जारी करना :- इस संबंध में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार डुप्लीकेट रसीद जारी की जाएगी।
ब्याज आय पर आयकर की प्रयोज्यता :- इन मीयादी जमाओं पर अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर के अध्यधीन होगा

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