योजना का नाम |
‘यूको कारपोरेट आवास ऋण योजना’ |
उद्देश्य |
बैंक के कारपोरेट उधारकर्ताओं और अन्य कारपोरेट निकायों (सार्वजनिक एवं निजी लिमिटेड कंपनियां) के लिए एक नया आवास ऋण उत्पाद
‘यूको कारपोरेट आवास ऋण योजना’ के अंतर्गत कारपोरेट उधारकर्ताओं को रिहायशी इकाइयों/अतिथि गृह, उनके कार्मिकों हेतु ट्रांसिट होम की खरीद/निर्माण के लिए ऋण दिया जाता है। |
पात्रता |
कारपोरेट: बैंक के कारपोरेट उधारकर्ता और अन्य कारपोरेट निकाय (सार्वजनिक एवं निजी लिमिटेड कंपनियां) बशर्ते वे निम्नांकित शर्तों को पूरा करें:
- कितने वर्ष से अस्तित्व: न्यूनतम 5 वर्ष
- लाभार्जकता: कम से कम पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभार्जक
- रेटिंग: निवेश श्रेणी बाहरी रेटिंग बीबीबी एवं उससे बेहतर
- डीएससीआर: 1.5 (न्यूनतम)
- नकदी प्रवाह ऋण चुकौती क्षमता के लिए पर्याप्त हो
- मौजूदा बैंकरों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए
[ऋण केवल कंपनी के नाम मंजूर किया जा सकता है। दो कंपनियों या व्यक्ति और कंपनी के संयुक्त नाम से ऋण देने की अनुमति नहीं है] |
सुविधा का प्रकार |
मीयादी ऋण |
आय का मानदंड |
लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार कंपनी पिछले तीन वर्षों से लाभार्जक हो। |
ऋण की प्रमात्रा |
कोई अधिकतम सीमा नहीं |
मार्जिन |
परियोजना लागत का 25% (न्यूनतम)। परियोजना लागत में स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण एवं दस्तावेजीकरण प्रभारों को शामिल नहीं किया जायेगा।
ख) भूमि लागत को मार्जिन रूप में माना जाए। (भूमि की लागत का निश्चय बिक्री डीड से किया जाए। यदि बिक्री डीड 2 वर्ष से अधिक पुरानी हो तो बैंक के अनुमोदित मूल्यांकक से मूल्यांकन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए।)
ग) निर्माण के लिए पहले ही खर्च की गई राशि को प्रमाण की प्रस्तुति के अधीन मार्जिन के रूप में लिया जाए। |
चुकौती |
छ: माह की अधिस्थगन अवधि सहित आवास की खरीद के मामले में 10 वर्ष (अधिकतम) तथा आवास निर्माण के मामले में 24 माह |
गारंटी |
कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों की वैयक्तिक गारंटी |
प्रतिभूति |
कंपनी के नाम में निहित संपत्ति पर संपार्श्विक प्रतिभूति का सृजन।
आरओसी: बंधक किए गए ऋण-भार का कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण।
- यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी अचल संपत्ति, चाहे वह जहां भी हो या जिसके भी हित में हो, को ऋण-भार किए जाने का पंजीकरण आरओसी के पास कराया जाए अन्यथा यह कंपनियां अधिनियम, 1956 की धारा 125 के प्रावधानों के अनुसार परिसमापक या ऋणदाता के प्रति शून्य हो जाएगी।
- कंपनी के एमओए के सत्यापन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कंपनी को योजना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से उस संपत्ति को खरीदने और उसे बंधक करने का अधिकार है।
- बोर्ड का संकल्प भी प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि अचल संपत्ति ऋण भार/चार्ज/कुर्की आदि से सब प्रकार से मुक्त है।
- बैंक से आवास ऋण प्राप्त करने के लिए अचल संपत्ति को केवल हमारे बैंक के पास ही बंधक किया जाए।
- संपत्ति को ऋण-भार रूप में विहित करने के पश्चात किसी प्रकार के कपट या एक से अधिक बार उसके वित्तीयन को रोकने के लिए संपत्ति को सीईआरएसएआई के पास पंजीकृत किया जाए।
- मौजूदा ऋणदाताओं/बैंकों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए।
|
ब्याज दर |
जिन कारपोरेट में आंतरिक रेटिंग ए और उससे बेहतर है उनमें आधार दर + 2%(फ्लोटिंग)
अन्य: आधार दर + 3% (फ्लोटिंग) |
दंडात्मक ब्याज |
समान मासिक किस्त के भुगतान में एक माह या अधिक की देर होने पर, अतिदेय अवधि यानी नियत तिथि से लागू करके चूक की राशि पर 2% प्रतिवर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। |
प्रोसेसिंग शुल्क |
उधारकर्ता ऋण राशि के 0.5% के बराबर प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करेगा। न्यूनतम रु. 1500/- अधिकतम रु. 15000/- |
चुकौती शुल्क |
अन्य बैंकों से टेक-ओवर के मामलों सहित, निधि के स्रोत से निरपेक्ष न्यूनतम अवधि के निर्धारणों के बिना कोई पूर्व-चुकौती शुल्क नहीं लगाया जाएगा। |