स्वर्ण ऋण
ऋण का प्रकार
डिमांड लोन (मांग ऋण)
प्रयोजन/उद्देश्य
ग्रामीण /अर्द्ध शहरी/शहरी/ महानगरिय क्षेत्रों में रहने वाले उधारकर्ताओं को आसानी और शीघ्रता से उधार की सुविधा प्रदान के उद्देश्य से दिया जाने वाला ऋण जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत आनेवाली विभिन्न गतिविधियों जैसे कृषि, खुदरा (रिटेल) व्यापार, लघु व्यापार, सूक्ष्म और लघु उद्यम, शिक्षा, गृह ऋण आदि शामिल है।
पात्रता
- वैसे सभी उधारकर्ता, जो इस प्रकार के ऋण का उपयोग कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियों, सूक्ष्म और लघु उद्यम संबंधी गतिविधियों, खुदरा (रिटेल) व्यापार, शिक्षा, गृह ऋण आदि के लिए करेंगे, उन्हें स्वर्ण आभूषण के बदले ऋण दिया जा सकता है।
- संस्वीकृति के समय पात्र उधारकर्ताओं से इस प्रकार के ऋण के प्रयोजन का उल्लेख करते हुए आवश्यक घोषणा पत्र प्राप्त करना जरूरी है।
मार्जिन
स्वर्ण के बाजार भाव से 25 प्रतिशत का मार्जिन बनाए रखना है।
प्रति ग्राम स्वर्ण पर संस्वीकृत की जाने वाली ऋण की राशि
प्रति ग्राम मानक स्वर्ण पर संस्वीकृत की जानेवाली अधिकतम राशि का निर्धारण प्रधान कार्यालय द्वारा पखवाड़ा के आधार पर किया जाता है और इस संबंध में सूचना अंचल /शाखा को भेजी जाती है।
स्वर्ण आभूषण का मूल्यांकन/ परीक्षण
- सभी स्वर्ण आभूषण को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करने से पहले अनुभवी स्वर्णकार से उसके वजन, शुद्धता हेतु उसका मूल्यांकन कराया जाना चाहिए।
- इस उद्देश्य हेतु पेशेवर स्वर्णकार, जिसकी अच्छी साख हो और जिसकी ईमानदारी पर किसी भी प्रकार का संदेह न हो, उसे विवकेशील जांच द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए।
ब्याज दर
01. |
स्वर्ण ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) रिटेल आस्ति उत्पादों हेतु |
रिटेल (स्वर्ण) योजना के तहत प्रयोज्य ब्याज दर यूको फ्लोट (6.90%)+1.60%=8.50% के साथ एक ही योजना में समाहित |
02. |
स्वर्ण ऋण (गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) रिटेल आस्ति उत्पादों हेतु |
सेवा शुल्क
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए
- रु.10 लाख तक : रु. 250/-
- रु.10 लाख से अधिक : रु.500/-
- गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए
- रु. 05 लाख तक : रु. 500/-
- रु. 05 लाख से रु. 10 लाख तक : रु.1000/-
- रु. 10 लाख से अधिक – ऋण प्रमात्रा का 0.20% की दर से अधिकतम रु.5000/-
अधिक जानकारी के लिए नजदीकी शाखा से संपर्क करें।
