ऋण का प्रकार/श्रेणी
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत मीयादी ऋण/कृषि ऋण।
वित्त का क्षेत्र
ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाएं
उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य खासकर कृषिक्षेत्र की विद्युत आपूर्ति के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रिड पावर को विस्तारित करने में किसानों की मदद करना है।, विशेषकर कृषि क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा की मांग आपूर्ति से कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही है। कृषि उत्पादकता की मांग में तेजी से हो रही वृद्धि के अनुरूप पूर्ति करना भी ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ऊर्जा निवेश से बहुत निकट से जुड़ा हुआ है। सरकार के लिए यह लागत-बाध्यकारी हो गया है कि दूरस्थ क्षेत्रों में, विशेषकर कृषिक्षेत्र की विद्युत आपूर्ति करने के लिए वह ग्रिड पावर का विस्तार करे।
उद्देश्य
सौर जल पम्पिंग प्रणाली की स्थापना के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। प्रस्तावित योजना जल पंप द्वारा पानी खींचने में सौर ऊर्जा के उपयोग को संभव बनाने में मदद करेगी।
पात्रता:
- किसानों की भूमि पर पानी का पर्याप्त स्रोत होना चाहिए। यदि किसी भी सार्वजनिक / सरकारी स्रोत का उपयोग किया जा रहा हो तो संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त जल अधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- जहां कुएं हों वहां सिंचाई के अंतर्गत लाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को सिंचित करने हेतु उनकी पर्याप्त जलपूर्ति क्षमता हो।
- किसान के पास कम से कम 10 एकड़ की आर्थिक जोत का स्वामित्व हो। हालांकि 10 एकड़ से कम लाभप्रद जमीन पर भी ऋण देने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते किसान अतिरिक्त पानी बेच सकता हो।
- अपनी ऋण चुकौती क्षमता के संबंध में किसानों को बैंक अधिकारियों को संतुष्ट करना होगा। वे किसी भी बैंक में चूककर्ता न हों।
ऋण की प्रमात्रा :
सहायक वस्तुओं सहित पम्पसेट की लागत का अधिकतम 75%।
ब्याज दर:
एमसीएलआर+1.15%
मार्जिन
कुल लागत के 25% का मार्जिन लेते हुए वित्त प्रदान किया जा सकता है जिसका भुगतान लाभार्थी करेगा । यदि सब्सिडी उपलब्ध हो तो उसे ही मार्जिन के रूप में माना जा सकता है। शाखाएं उधारकर्ता पर अलग से मार्जिन के लिए जोर न डालें।
पूँजी सब्सिडी:
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन(जेएनएनएसएम) के अंतर्गत उन किसानों को 40% पूंजी सब्सिडी उपलब्ध रहेगी जिन्होंने पम्पसेट की स्थापना न की हो।
सुरक्षा:
- बैंक वित्त से निर्मित आस्तियों का दृष्टिबंधक।
- खड़ी फसलों का दृष्टिबंधक।
- अन्य पक्ष की गारंटी।
अधिक जानकारी के लिए निकटतम शाखा से संपर्क करें।
