- अर्हता प्राप्त ऋण सुविधा हेतु गारंटी कवर कब से शुरू होगा ?
जब टस्ट के बैंक खाते में गारंटी शुल्क प्राप्त राशि जमा हो जाएगी, उस दिनांक से गारंटी कवर शुरू होगा ।
- किसी विशेष उधारकर्ता के लिए विस्तारित ऋण सुविधा हेतु गारंटी कवर कितने समय तक उपलब्ध रहेगी ?
गारंटी शुरू तिथि से गारंटी शुरू हो जाएगी और मीयादी ऋण/ समग्र ऋण की तय अवधि तक चलेगी । गारंटी कवर के नवीकरण के बाद यह 5 साल तक की अवधि या 5 साल के ब्लॉक के लिए होगी, वशर्ते कि एमएलआई वार्षिक सेवा फीस का भुगतान सीजीटीएमएसई द्वारा मांगी तिथि से 60 दिनों के भीतर 31 मार्च को करते हैं, तो।
- क्या टस्ट द्वारा मीयादी ऋण या अन्य प्रभारों पर ब्याज भी गारंटीकृत है ?
ऋण सुविधा के संबंध में समग्र गारंटी कैप के विषयाधीन उधारकर्ता द्वारा चूक होने पर ट्रस्ट की देयता निम्नवत रहेगी -
- क्या सीएफसी, ट्विन फंक्शन आईडीसी, अनुसूचित सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक और एनबीएफसी सीजीटीएमएसई के तहत गारंटी कवर लेने के लिए पात्र ऋण संस्थान हैं?
क- मीयादी ऋण – चूक की राशि (पहली तिमाही ब्याज सहित) अवधि ऋण: -
ख - कार्यशील पूंजी सुविधा - बकाया कार्यशील पूंजी अग्रिम (एनपीए के आंकड़े तक ब्याज सहित) अन्य प्रभार जैसे दांडिक ब्याज, कमिटमेंट प्रभार, सेवा प्रभार या अन्य कोई लेवी / व्यय गारंटी कवर हेतु अर्ह नही होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत क्या पुर्नवास/ रूग्ण यूनिट के पोषण के लिए भी गारंटी अर्हता मिल सकती है ?
पात्र उधार यूनिट जो कि इस योजना के अंतर्गत कवर की जा चुकी है, और प्रबंधन के नियंत्रण से परे कई कारणों से रूग्ण हो जाती है तो इस योजना के तहत उधारकर्ता द्वारा सहायता/ पुर्नवास हेतु ऋण का विस्तार किया जा सकता है बशर्ते कि 200 लाख के क्रेडिट कैप के भीतर समग्र मदद हो, इसके लिए ऐसी शर्तो पर गारंटी की विस्तारित अवधि ट्रस्ट द्वारा तय की जा सकती है ।
- कार्यशील पूंजी से संबंधित ऋण कवर की अवधि क्या है ?
कार्यशील पूंजी सुविधाओं के कवरेज हेतु पांच साल तक की अवधि है, जहां इस योजना के अंतर्गत केवल कार्यशील पूंजी ही कवर की जाती है । यदि मीयादी ऋण व कार्यशील पूंजी दोनों इस योजना के अंतर्गत कवर की जाएं तो कार्यशील पूंजी सुविधा से संबंधित अवधि मीयादी ऋण के सामान्य पुर्नभुगतान से मिलान करेगी । जहां कहीं केवल कार्यशील पूंजी ही कवर की जाती हो, वहां 5 साल सीमा रखने की वजह ही वह अवधि है जिसके लिए उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा इसका विस्तार दिया गया है, वह समयबद्ध नही है । इसकी मंजूर सीमा को बढ़ाने या कम करने हेतु आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है और 5 सालों से अधिक की समय सीमा हेतु इसे जारी रखने की अपेक्षा की जाती है । प्रयोजय गारंटी फीस के भुगतान पर 5 सालों से अधिक गारंटी कवर के किसी भी नवीकरण हेतु सीजीटीएमएसई स्वागत करता है।
- किसी विशेष उधारकर्ता यूनिट के संबंध में क्या गारंटी सुविधा जारी रहेगी यदि संबंधित उधारकर्ता की चल रही गारंटी अवधि के दौरान प्रबंधन में कोई बदलाव हो जाए ?
यदि नए प्रमोटर्स/ प्रबंधन मिलते हैं/ अर्ह उधारकर्ता के मानकों से संतुष्ट होते हैं जैसे, उठाया गया अधिकतम ऋण, एमएसई स्टेटस आदि और उधारकर्ता की मौजूदा गतिविधियों के निष्पादन को जारी रखते हैं जोकि अन्यथा गारंटी हेतु योजना के तहत अर्ह हैं, तो ऋणदाता गारंटी की योजना के अंर्तगत मौजूदा देयताओं के साथ ऐसे उधारकर्ता के साथ योजना को जारी रख सकता है । इसके अलावा, यदि नए प्रमोटर्स/ प्रबंधन इस योजना के किसी मानक से संतुष्ट न हों तो ऋण सुविधा की गारंटी कथित अंतरण या सौंपे गए कार्य की तिथि से उसे खत्म कर सकती है ।
- किसी विशेष उधारकर्ता के संबंध में ऋणदाता द्वारा किन परिस्थितियों में गारंटी कवर समाप्त हो जाएगा ?
किसी विशेष उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधा के संबंध में उधारकर्ता को ट्रस्ट द्वारा दिया गया गारंटी कवर समाप्त हो जाएगा यदि
i. यह अनुवर्ती समय में ट्रस्ट के संज्ञान में लाया गया कि विशिेष्ट ऋण सुविधा मंजूरी के समय ऋणदाता ने उधारकर्ता से संपार्श्विक/ तृतीय पक्ष गारंटी ले ली थी जिसे इस गारंटी के तहत कवर किया गया, इसके बावजूद, जहां ऋण सुविधा के बकाया हिस्सा हो, वहां संपार्श्विक प्रतिभूति पाने के लिए एमएलआई की अनुमति दे दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 200 लाख होगी, जिसे सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर किया जा सकता है ।
ii. बाद में यह भी पता चला कि ऋणदाता ने दूसरी बार अग्रिम किया है/ संपार्श्विक / तृतीय पक्ष गारंटी के साथ उधारकर्ता को अनुवर्ती ऋण सुविधा दी है और मौजूदा ऋण सुविधा संपार्श्विक / तीसरे पक्ष तक विस्तारित की है जिसके लिए ट्रस्ट से गारंटी कवर प्राप्त कर लिया गया हो।
iii. इस विशिष्ट अवधि या ऐसे विस्तारित समय सीमा द्वारा ट्रस्ट को वार्षिक सेवा प्रभार का भुगतान नही किया गया है जैसा कि ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जा सकता है ।
गारंटी कवर की अवधि समाप्त हो चुकी है ।
- पात्र उधारकर्ता को ऋण सुविधा के संबंध में ट्रस्ट द्वारा दी गई गारंटी की ऋणदाता कब मांग कर सकता है ?
ऋणदाता कानून की यथोचित प्रक्रिया के तहत चूक खाते में ऋण की वापसी और वसूली कार्यवाही शुरू करने के दावे पर तरजीह देगा । तथापि, ऋणदाता ट्रस्ट द्वारा दी गई गारंटी की या तो उधारकर्ता को ऋण के अंतिम संवितरण की दिनांक से या विशेष ऋण सुविधा के संबंध में लागू हो रहे गारंटी कवर की दिनांक से 18 महीने की लॉक-इन अवधि के बाद ही मांग कर सकता है ।
- चूक करने वाले खाते के संबंध में ट्रस्ट द्वारा ऋणदाता के दावे का निपटान कैसे किया जाएगा ?
ऋणदाता द्वारा प्रक्रियागत पहलूओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, गारंटी के लिए दावा प्रस्तुत करने/ दावे के उन्नयन के संबंध में, ट्रस्ट डिफ़ॉल्ट रूप से राशि के गारंटीशुदा हिस्से के 75% का भुगतान करेगा, जोकि डिफॉल्ट रूप से राशि के अधिकतम 50% / 75% / 80% / 85% के विषयाधीन है । बकाया 25% राशि का भुगतान वसूली की कार्यवाही के समाप्त होने पर किया जाएगा । 01/01/2013 को या उसके बाद सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं के लिए, बकाया 25% का भुगतान वसूली कार्यवाही के समाप्त होने या वसूली की डिक्री की प्राप्ति के 3 वर्ष बाद किया जाएगा, जो भी पहले हो ।
- क्या पहले टर्म लोन के 2/3 साल बाद स्वीकृत दूसरे टर्म लोन के लिए गारंटी कवर उपलब्ध है ? क्या योजना के तहत दूसरा टर्म लोन चुकाने तक नकदी ऋण का कवर जारी रहेगा ?
दूसरे मीयादी ऋण के लिए गारंटी कवर उपलब्ध है बशर्ते कुल ऋण 200 लाख से अधिक न हो । जहां कार्यशील पूंजी को मीयादी ऋण सुविधा के साथ स्वीकृत किया जाता है, ऐसी कार्यशील पूंजी सुविधा का कार्यकाल मीयादी ऋण सुविधा के साथ-साथ समाप्त होगा तथा मीयादी ऋण सुविधा की निर्धारित चुकौती अवधि के साथ समवर्ती रूप से चलेगा । मीयादी ऋण की अदायगी के बाद, जिसके साथ कार्यशील पूंजी स्वीकृत की गई थी, कार्यशील पूंजी के संबंध में, गारंटी कवर का नवीनीकरण स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधा पर प्रयोज्य गारंटी शुल्क का भुगतान करके या कार्यशील पूंजी के नवीनीकरण को दूसरे मीयादी ऋण सुविधा से जोडा भी जा सकता है ताकि दोनों एकसाथ स्वीकृत हों । इस प्रकार दोनों सुविधाओं के लिए स्वीकृत खातों (मीयादी ऋण+कार्यशील पूंजी) के गारंटी शुल्क का भुगतान कर एक अवधि तक जोकि दूसरे मीयादी ऋण की चुकौती के बराबर हो, गारंटी कवर प्राप्त किया जा सकता है ।
- क्या ट्रस्ट द्वारा विशेष उधारकर्ता खाते के संबंध में दावे के निपटान (दावे की पहली किस्त) के बाद चूक नकद को पुनर्प्राप्त करने की जिम्मेदारी ली गई है ?
नहीं, ट्रस्ट द्वारा दावे के प्रारंभिक निपटान के बाद भी, ऋणदाता उधारकर्ता जो चूक गया, को दिए हुए ऋण की वसूली हेतु सभी प्रयास करने के लिए उत्तरदायी बना रहता है । हालांकि इस तरह की वसूली ऋणदाता द्वारा (कानूनी खर्चों के समायोजन के बाद) बिना किसी देरी के सीजीटीएमएसई को भेज दी जानी चाहिए ।
- जहां ईसीजीसी के तहत ऋण सुविधाएं कवर दी जाती है, क्या ऋण गारंटी योजना के तहत ईसीजीसी द्वारा कवर नहीं की गई सीमा तक गारंटी कवर का लाभ उठाना संभव है ?
किसी भी ऋण सुविधा जिसके संबंध में सरकार द्वारा, या किसी भी सामान्य बीमाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या बीमा, गारंटी या क्षतिपूर्ति का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की संस्था द्वारा अतिरिक्त जोखिम कवर किया जाता है, वे जिस सीमा तक कवर किए जाते हैं, वह ट्रस्ट के ऋण गारंटी कवर के लिए उपयुक्त नहीं है ।
- गारंटी की मांग करना तथा पहली किस्त प्राप्त करने के लिए लोक अदालत के तहत नोटिस जारी करना पर्याप्त है ?
हां, योजना के प्रयोजन के लिए, लोक अदालत के तहत नोटिस जारी करना कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त है।
- सरफासी अधिनियम 2002 के तहत चूक इकाइयों को नोटिस जारी करना योजना के तहत गारंटी की मांग के लिए पर्याप्त है ?
नहीं, सरफासी एक्ट के तहत केवल रिकॉल नोटिस जारी किए जाने को सीजीएस के तहत दावे के लिए कानूनी कार्यवाही की पहल के रूप में नहीं माना जा सकता है । ऋण संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) में निहित के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी चाहिए ।
- वह कौन-सा जाना-पहचाना आधार है जिस पर ट्रस्ट द्वारा एमएलआई के दावों को खारिज कर दिया जाता है ?
कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं हुई, या सरफासी अधिनियम के तहत केवल नोटिस जारी किया गया है परंतु प्राथमिक सुरक्षा पर शुल्क नहीं लिया गया ।
i. गारंटी कवर लागू नहीं था अर्थात एक विशेष अवधि के लिए सेवा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था ।
ii. खाते को कवर किए जाने पर पुनर्भुगतान का संदेह था और खाते के संचालन से यह स्पष्ट था कि बाद में यह एनपीए में बदल जाएगा अर्थात परिसंपत्ति के तनावग्रस्त होने पर गारंटी कवर के लिए आवेदन किया गया ।
iii. दावा प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख के भीतर दावा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया ।
iv. उधारकर्ता/चूक इकाई के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई या दावा प्रस्तुत करने की नियत तारीख के बाद शुरू की गई ।