Citizen's Charter

नागरिक अधिकार पत्र

यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
10, वि.त्रै.म.सरणी
कोलकाता-700 001

दिनांक : 13 फरवरी, 2001

प्रिय ग्राहक,

ग्राहकों के लिए उत्‍कृष्‍ट सेवा प्रदान करने के उद्देश्‍य से हमने निष्‍पक्ष बैंकिंग कार्य-व्‍यवहार संहिता के संबंध में एक पुस्तिका प्रकाशित की थी जिसका नाम ‘ग्राहको के लिए उत्‍कृष्‍ट सेवा’ था। इस पुस्तिका का प्रकाशन जनवरी, 1998 में किया गया था जिसमें हमारी सेवा की सामान्‍य शर्तें भी दी गई थीं। वह वर्ष हमारी आजादी का स्‍वर्ण जयंती वर्ष था।

नई सहस्राब्दि का आगमन आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ हो रहा है एवं यह हम सबके लिए सुनहरे भविष्‍य का संकेत है। इसे ध्‍यान में रखते हुए यूको बैंक भी ग्राहकों की संभावित आवश्‍यकताओं के अनुरूप अपनी सेवाओं का पुनर्गठन कर रहा है। तदनुसार उसी आवश्‍यकता के कारण यूको बैंक ने “निष्‍पक्ष बैंकिंग कार्य-व्‍यवहार संहिता” पुन: तैयार की है तथा उसे “नागरिक अधिकार पत्र” के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है।

हमने सेवा की सामान्‍य शर्तों को पूर्णत: पारदर्शी रखा है तथा भ्रष्‍टाचार रहित सेवा प्रदान करने का संकल्‍प लिया है। हम आपकी शिकायतों के समयबद्ध सुधार के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। हमारे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारी हैं जो मुख्‍य नोडल अधिकारी, योजना एवं विकास विभाग के महाप्रबंधक के पदेन पदभारी को रिपोर्ट करते हैं और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी शिकायतों पर समय से उपयुक्‍त कार्रवाई हो।

हमने आपके द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य भी ‘करें’ शीर्षक से जोड़ा है जिससे हम आपके हितों की रक्षा कर सकें तथा अपनी सेवाएं बेहतर ढंग से प्रदान कर सकें। आनेवाले दिनों में हम बैंकिंग उद्योग में नए उत्‍पाद एवं नई सेवाएं देख सकते हैं जिससे “अधिकार पत्र” में और सुधार करने की आवश्‍यकता होगी। हम हमेशा आपके सुझावों के प्रति तत्‍पर रहेंगे ताकि हम अपनी सेवाएं आपके लिए ज्‍यादा कारगर एवं उचित रूप से प्रदान कर सकें एवं हम आशा करते हैं कि हमें आपके बहुमूल्‍य सूझाव एवं मार्गदर्शन प्राप्‍त होंगे जिससे हम आपकी आवश्‍यकताओं के अनुरूप अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें।

मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं ।
धन्यवाद
आपका,

अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ग्राहक-बैंकर संबंध से जुड़े उभयनिष्‍ठ क्षेत्र :

ग्राहक की शिकायतों का निवारण -

बैंक ग्राहकों की सभी शिकायतों के शीघ्र एवं प्रभावी निपटान को उच्‍च प्राथमिकता देता है। इस संबंध में विस्‍तृत मार्गदर्शी सिद्धांत शाखा प्रबंधकों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी कर दिए गए हैं।

ग्राहकों को अपनी शिकायतों को कहने या ग्राहक सेवा में सुधार लाने हेतु अपना सुझाव देने के लिए बैंक के सभी कार्यालयों में, जिसमें संस्‍था की शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय शामिल हैं, प्रत्‍येक माह की 15 तारीख (यदि 15 तारीख छुट्टी का दिन या अर्ध-दिवस हुआ तो अगले दिन) ग्राहक दिवस का पालन किया जाता है। इस दिन निर्दिष्‍ट समय के दौरान कोई भी ग्राहक पहले समय निश्चित किए बगैर अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित बैंक के वरिष्‍ठ/उच्‍च कार्यपालकों से मिल सकता है।।

किसी शिकायत के मामले में तत्‍काल निवारण हेतु सबसे पहले इस मामले की जानकारी संबंधित शाखा प्रबंधक को ही दी जानी चाहिए। यदि 15 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण इस प्रकार नहीं किया जाता है जिससे ग्राहक संतुष्‍ट हो तो इस मामले पर आवश्‍यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में नामित नोडल अधिकारी के साथ संपर्क किया जा सकता है। क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्‍थ नोडल अधिकारी शिकायत प्राप्‍त होने के 15 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को इस बारे में उत्‍तर भेजेंगे।

यदि प्राप्‍त उत्‍तर से भी शिकायतकर्ता संतुष्‍ट नहीं होता है तो वह ग्राहकों के परिवादों/शिकायतों पर कार्रवाई करने हेतु नामित प्रधान कार्यालय में पदस्‍थ बैंक के मुख्‍य नोडल अधिकारी के पास मामले का पूरा ब्‍योरा देते हुए अपनी शिकायत भेज सकता है। प्रधान कार्यालय में पदस्‍थ नोडल अधिकारी संबंधित शिकायतकर्ता को सुविवेचित उत्‍तर देंगे। उक्‍त मामले में यही उत्‍तर बैंक का अंतिम उत्‍तर होगा।

बैंक कुल 45 दिनों की अवधि के भीतर शिकायतों का निवारण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगा। उक्‍त सभी प्रक्रियाओं के माध्‍यम से अपनी शिकायत के निवारण हेतु किए गए प्रयासों के पश्‍चात् भी यदि ग्राहक संतुष्‍ट नहीं होता है तो वह निम्‍नलिखित को पत्र लिख सकता है :

  • लोक शिकायत निदेशालय, भारत सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद मार्ग, नई दिल्‍ली।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल योजना, 1995 के अधीन राज्‍य की राजधानियों में पदस्‍थ बैंकिंग लोकपाल।
  • उपभोक्‍ता संरक्षण, अधिनियम, 1985 के अधीन जिला उपभोक्‍ता फोरम।

क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रधान कार्यालय के पते/दूर संचार विवरण/ई-मेल पता अनुबंध- ख में दिए गए हैं।

अनुबंध-क

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