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दिनांक ०१.०१.२०२३ से यूको बैंक आयकर विभाग के नए संस्करण TIN 2.0 पर उपलब्ध है । आयकर का भुगतान यूको बैंक की इंटरनेट बैंकिंग या शाखा में कर सकते हैं।    Uco Logo    
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गृह ऋण btn btn

एक वाणिज्यिक बैंक होने के नाते ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना हमारी प्रमुख गतिविधि है। कृषि क्षेत्र, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र, बड़े/मझौले एवं छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र, आधार-संरचना क्षेत्र आदि की सावधि ऋण एवं कार्यशील पूँजी जरूरतों, दोनों को पूरा करने में, जिनमें उनकी निर्यात/आयात और गैर-निधि आधारित जरूरतें जैसे साख पत्र, बैंक गारंटी आदि भी शामिल हैं, हमारी भागीदारी के अलावा हमारे पास आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल विशेष रूप से तैयार किए गए ऋण उत्पादों का बड़ा-सा पिटारा है। कुछ आकर्षक वैयक्तिक ऋण योजनाओं की प्रमुख विशेषताएँ नीचे दी जा रही हैं।

यूको आवास

यूको होम लोन - गुजराती

यूको होम लोन - मलयालम

यूको होम लोन - कन्नड़

यूको होम लोन - तेलगु

यूको होम लोन - तामिल

यूको होम लोन - मराठी

यूको होम लोन - बंगाली

uco_shelter यह आवास वित्तपोषण योजना आपके लिए अपना स्वयं का मकान या फ्लैट लेने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है। योजना को आपकी जरूरतों के मुताबिक प्रयोजन विशिष्ट बनाने का ध्यान रखा गया है। जिस वाजिब ब्याज दर पर आप भुगतान करेंगे उसकी घटते शेष पर गणना की जाएगी, यानी आपको चुकाई गई ऋण किस्तों के वास्तविक भुगतान की तारीख से ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

पात्रता

व्यक्ति(अनिवासी भारतीय एवं भारतीय मूल के व्यक्ति सहित) जिनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष(वेतनभोगी) एवं 65 वर्ष (गैर-वेतनभोगी) चुकौती अवधि को शामिल करते हुए हो।

प्रयोजन

  • आवासीय प्रयोजन हेतु स्वतंत्र मकान/बने-बनाए फ्लैट की खरीद एवं निर्माण.
  • 50 वर्ष से कम पुराने वर्तमान मकान/फ्लैट का विस्तार/मरम्मत/नवीकरण.
  • अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त आवास ऋणों का अधिग्रहण.
  • मकान की साज-सज्जा के लिए भी ऋण उपलब्ध है.
  • 30 वर्ष से कम पुराने मकान/फ्लैट की खरीद

ऋण की प्रमात्रा

निर्माण/खरीद के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अधिकतम सीमाएं निम्नानुसार हैं :

स्थान / केन्द्र
निर्माण/ खरीद/अधिग्रहण खातों के लिए
मरम्मत /विस्तार/नवीकरण के लिए
महानगरीय/शहरी/ अर्धशहरी
कोई उच्चतम सीमा नहीं
25 लाख
ग्रामीण
कोई उच्चतम सीमा नहीं
7.5 लाख

ऋण की पात्रता

निम्नलिखित में से न्यूनतम :

  • परियोजना लागत का 80%, आवास संपत्ति की लागत में स्टांप प्रभार, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य प्रलेखीकरण लागत को शामिल नहीं किया जाएगा।
  • मासिक आय के आधार पर-

प्रस्तावित ऋण के ईएमआई सहित कुल कटौतियों को उधारकर्ता की कुल मासिक आय(जीएमआई) के साथ निम्न प्रकार से लिंक किया जाएगा

  • रु.50,000/- तक का जीएमआई – जीएमआई का 60%
  • रु.50,000/- से अधिक और रु.1,00,000/- तक का जीएमआई - जीएमआई का 70% (रु.20,000/- की न्यूनतम मासिक शुद्ध उपयोग योग्य आय के अधीन)
  • रु.1,00,000/- से अधिक का जीएमआई - जीएमआई का 75% (रु.30,000/- की न्यूनतम मासिक शुद्ध उपयोग योग्य आय के अधीन)

प्रोसेसिंग शुल्क

ऋण राशि का 0.5%,न्यूनतम रु. 1500/- एवं अधिकतम रु.15000/-.
01.11.2018 से 31.03.2019 तक प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट।

ब्याजदर

ऋण की मात्रा
ब्याजदर
रु.30 लाख तक
1 वर्ष का एमसीएलआर विद्यमान 8.70% प्रति वर्ष
रु.30 लाख तक से अधिक और रु.75 लाख तक
1 वर्ष का एमसीएलआर + 0.10 % विद्यमान 8.80% प्रति वर्ष
रु. 75 लाख तक से अधिक
1 वर्ष का एमसीएलआर + 0.25 % विद्यमान 8.95% प्रति वर्ष

रु.30 लाख तक ऋण को छोड़कर, निम्नलिखित प्रकार के ग्राहक ब्याजदर में 10 बेसिस पाइंट ( 0.10%) पर ब्याजदर में छुट पाने के पात्र होंगे :

केंद्र एवं राज्य सरकार / सरकारी क्षेत्र के उपक्रम / केंद्र एवं राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों / केन्द्र एवं राज्य सरकार के कालेजों और विश्वविद्यालयों तथा हमारे बैंक के कर्मचारीगण ।

विद्यमान निष्ठावान ग्राहक जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं यानी निम्नलिखित में से कोई एक :

  • पिछले एक वर्ष के दैरान रु. 10,000.00 के औसत शेष बनाए रखते हुए बचत खाता का संतोषजनक परिचालन।
  • पिछले एक वर्ष के दैरान रु. 20,000.00 के औसत शेष बनाए रखते हुए चालू खाता का संतोषजनक परिचालन।
  • ऋण खातों में अधिस्थगन अवधि के बाद से तीन वर्ष एवं उससे अधिक समय से मूल एवं ब्याज का नियमित भुगतान

चुकौती

चुकौती की अधिकतम अवधि 30 वर्ष/360 समान मासिक किस्त(ईएमआई) है लेकिन वेतनभोगी वर्ग के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक तथा गैर-वेतनभोगी वर्ग के मामले में 70 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।

प्रतिभूति एवं गारंटी

  • वित्तपोषित संपत्ति की ईएमटीडी
  • कोई अन्य पक्ष गारंटी

पूर्व भुगतान प्रभार

शून्य

कर लाभ

इस ऋण के मूल और ब्याज अंशों अर कर लाभ, आयकर अधिनियम के तहत लागू प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध रहेगा।

बीमा

प्राकृतिक आपदाओं द्वारा घर के नुकसान के जोखिम को कवर करने के लिए यूको गृह रक्षा योजना के अंतर्गत आवास संपत्ति पर बीमा कवर

उधारकर्ता की दुर्घटना में या प्राकृतिक मृत्यु के मामले में बकाया ऋण कवर करने के लिए यूको गृह लक्ष्मी योजना

अधिक जानकारी के लिए कृपया निकटतम यूको बैंक शाखा से संपर्क करें।

एफएक्यू के लिए यहाँ क्लिक करें।

अनुमोदित परियोजनाओं/बिल्डरों के साथ गठजोड़ की सूची

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें।

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यूको पूर्व अनुमोदित आवास ऋण

यूको पूर्व अनुमोदित ऋण - मलयालम

यूको पूर्व अनुमोदित ऋण – तमिल

यूको पूर्व अनुमोदित ऋण – मराठी

यूको पूर्व अनुमोदित ऋण – बांग्ला

प्रयोजन :

  • यूको आवास ऋण योजना के तहत आय मानदंड के अनुसार पात्रता/योग्यता के आधार पर आवास ऋण आवेदकों के लिए आवास ऋण को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने की सुविधा जहां आवेदक ने अभी तक संपत्ति की पहचान/अंतिम रूप नहीं दिया है।

पात्रता:

  • चुकौती अवधि सहित व्यक्ति (एनआरआई और पीआईओ सहित) जिनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 75 वर्ष (सभी वर्ग के उधारकर्ता) है।

ऋण की प्रमात्रा:

  • निर्माण/खरीद हेतु क्षेत्र विशिष्‍ट अधिकतम सीमा निम्‍नानुसार हैः
स्‍थान/केंद्र
निर्माण/खरीद/अधिग्रहण/विस्‍तार हेतु
मरम्‍मत/नवीकरण हेतु
महानगरीय/शहरी/अर्धशहरी/ ग्रामीण
कोई अधिकतम सीमा नहीं
रु.15 लाख

ऋण की पात्रता:

(क) तथा (ख) के अंतर्गत न्‍यूनतम ऋण राशि की गणना निम्‍नानुसर की जाती हैः

स्टांप शुल्क, पंजीकरण और अन्य प्रलेखीकरण प्रभार की लागत आवासीय संपत्ति की लागत में शामिल नहीं होगी, ताकि एलटीवी (ऋण से मूल्य) अनुपात कम न हो। हालांकि, स्टांप शुल्क, पंजीकरण और अन्य प्रलेखीकरण प्रभार की लागत को परियोजना लागत के हिस्से के रूप में शामिल किया जा सकता है, जहां एलटीवी अनुपात की गणना के उद्देश्य से घर/आवास इकाई की लागत रु.10.00 लाख से अधिक नहीं है।

ऋण अवधि के लिए बंधक रखी हुई आस्तियों और/या उधारकर्ता का जीवन बीमा का प्रीमियम परियोजना लागत के भाग के रूप में माना जाएगा ।

यदि योजना के तहत मरम्मत/नवीनीकरण के लिए ऋण राशि अधिकतम हो तो फ्लैट/मकान के मरम्मत/नवीनीकरण/विस्तार के मामले में ऋण की राशि उपर्युक्त निर्धारित अनुमानित लागत से अधिक नहीं होगी ।

  1. प्रयोजन/लागत के आधार पर:
    1. 90% (रु.30 लाख तक के ऋण),
    2. 80% (रु.30 लाख से अधिक एवं रु.75 लाख तक के ऋण) अथवा
    3. 75% (रु.75 लाख से अधिक के ऋण) बिक्री करार के अनुसार घर/फ्लैट के निर्माण/खरीद की कीमत का परियोजना लागत का
  2. मासिक आय के सापेक्ष ईएमआई के आधार पर:
  3. विद्यमान कुल कटौती और प्रस्तावित ऋण की ईएमआई सकल मासिक आय (जीएमआई) से जुड़ी होगी और उधारकर्ताओं के सकल मासिक आय से निम्नानुसार अधिक नहीं होनी चाहिए:
    1. भारतीय निवासियों के लिए:
      1. रु.50,000/- तक का सकल मासिक आय : सकल मासिक आय का 60%
      2. रु.50,000/- से अधिक और रु.1,00,000/- तक का सकल मासिक आय : सकल मासिक आय का 70% (रु.20,000/- की न्यूनतम मासिक शुद्ध उपयोग योग्य आय के अध्‍यधीन)
      3. रु.1,00,000/- से अधिक का जीएमआई - जीएमआई का 75% (रु.30,000/- की न्यूनतम मासिक शुद्ध उपयोग योग्य आय के अध्‍यधीन)
    2. एनआरआई एवं पीआईओ के लिए:
      आय स्लैब
      प्रस्‍तावित ईएमआई सहित कुल अनुमेय कटौतियां
      रु.1,50,000/- तक का सकल मासिक आय
      सकल मासिक आय का 50%
      रु.1,50,000/- से अधिक सकल मासिक आय
      सकल मासिक आय का 60%

ब्याज दर

सिबिल स्कोर 
यूको फ्लोट दर
यूको फ्लोट रेट पर फैला हुआ
प्रभावी दर
750 और ऊपर
6.90%
-
यूको फ्लोट रेट यानी वर्तमान में 6.90% प्रति वर्ष
750 . से नीचे
6.90%
0.10%
यूको फ्लोट रेट + 0.10% यानी वर्तमान में 7.00% प्रति वर्ष

पूर्व अनुमोदित संस्‍वीकृति पत्र की वैधता :

  • पूर्व-अनुमोदित संस्‍वीकृति पत्र की तारीख से 4 माह । इसके बाद समय/वैधता के विस्‍तार हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

प्रसंस्करण शुल्‍क एवं अन्‍य प्रभार:

  1. (पूर्व-अनुमोदित ऋण राशि का 0.25%) पूर्व-अनुमोदित प्रस्‍ताव पत्र प्रदान करते समय न्‍यूनतम रु. 1,000/-, अधिकतम रु.10,000/- प्राप्त किया जाना है ।
  2. यह प्रसंस्करण शुल्क अप्रतिदेय है और इस शुल्क को वास्तविक संस्वीकृति की तारीख को प्रचलित नियमों और शर्तों के आधार पर समायोजित किया जाएगा।

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यूको टॉप-अप आवास ऋण

यूको टॉप अप ऋण - मलयालम

यूको टॉप अप ऋण – तमिल

यूको टॉप अप ऋण – मराठी

यूको टॉप अप ऋण – बांग्ला

प्रयोजन :

  • विद्यमान आवास ऋण उधारकर्ताओं को उनकी विभिन्‍न आवश्‍यकताओं यथा उनके बच्‍चों की शिक्षा, घर की मररम्‍मत, नवीकरण एवं साज-सज्‍जा, कारोबारी आवश्‍यकता, कृषि ऋण आदि को पूरा करने हेतु यूको आवास ऋण योजना के अंतर्गत प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास पहले से बंधक संपत्ति पर बंधक प्रभार बढ़ाकर उन्‍हें वित्‍त प्रदान करना ।

पात्रता :

  1. अधिस्थगन अवधि के बाद कम से कम 36 किस्‍तों के नियमित चुकौती रिकार्ड वाले सभी आवास ऋण उधारकर्ता
  2. विद्यमान आवास ऋण खाता में कोई अतिदेय नहीं ।
  3. बैंक के पक्ष में वैध बंधक सृजित किए गए हैं ।

ऋण की प्रमात्रा :

सावधि ऋण :

  1. न्‍यूनतमः रु.1 लाख
  2. अधिकतमः रु.25 लाख

कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट :

  • अधिकतम रु. 2.00 लाख या मूल आवास ऋण का 10% जो भी कम हो ।
टॉप-अप ऋण किसी भी स्थिति में मूल ऋण राशि से अधिक नहीं होगा।

प्रसंस्करण शुल्‍क :

  • ऋण राशि का 0.10%, अधिकतम रु. 10,000/-

ब्‍याज दर :

  • यूको फ्लोट दर +1.80

चुकौती अवधि :

  • यूको टॉप-अप आवास ऋण की चुकौती मूल आवास ऋण के साथ समाप्त होना आवश्‍यक नहीं है। परंतु उधारकर्ता की आयु 75 वर्ष पूरे होने के पूर्व ऋण चुका दी जानी चाहिए ।

पूर्व-भुगतान प्रभार :

  • शून्य

प्रतिभूति/गारंटी :

  • बैंक में पहले से बंधक आवासीय संपत्ति पर बंधक का विस्‍तार ।

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