उद्देश्य |
- स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना (एससीसी) का उद्देश्य छोटे कारीगरों, हथकरघा बुनकरों, सेवा क्षेत्र, मछुआरों, स्व-नियोजित व्यक्तियों, रिक्शा मालिकों, अन्य सूक्ष्म-उद्यमियों आदि के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण अर्थात कार्यशील पूंजी / या ब्लॉक पूंजी या दोनों प्रदान करना है।
- शहरी क्षेत्रों के उधारकर्ताओं को भी एससीसी योजना के तहत कवर किया जा सकता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कवर किए गए छोटे कारोबार भी एससीसी योजना के तहत पात्र हैं।
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वित्तीय निभाव की प्रकृति। |
योजना के तहत दी गई ऋण सुविधा एक संमिश्र ऋण की प्रकृति में है, जिसमें टर्म लोन / कैश क्रेडिट या दोनों शामिल हैं। |
टर्म लोन की स्वीकृति / कार्यशील पूंजी सीमा का निर्धारण। |
- टर्म लोन निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाएगा और उपयुक्त किश्तों में पांच साल के भीतर चुकाया जाएगा।
- रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट निवेश के परिचालन चक्र / प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा और टर्म लोन की मंजूरी के बाद उपलब्ध शेष राशि के आधार पर तय किया जाएगा।
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लिमिट की मात्रा : |
संमिश्र ऋण के रूप में 25,000 / - प्रति उधारकर्ता। |
ब्याज की दर |
यूको फ्लोट दर + 1.55% (समय-समय पर लागू यूको फ्लोट दर) |
वैधता |
एससीसी सामान्य रूप से खाते का संतोषजनक संचालन रहने पर 5 साल के लिए वैध है और सरल समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जाता है। |
योजना का संचालन |
- बैंकों को एससीसी के लिए ग्राहक का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। इस योजना के तहत सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
- उधारकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण सुविधा यानी टर्म लोन या कार्यशील पूंजी ऋण या दोनों का संयोजन का लाभ उठा सकता है ।
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सिक्योरिटी/ मार्जिन / विवेकपूर्ण मानदंड |
बैंक नियमानुसार |