विवाह, शिक्षा, सामाजिक दायित्व आदि जैसे आकस्मिक घरेलू व्यय की पूर्ति के लिए एक वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
पात्रता
सरकारी/अर्ध सरकारी/प्रतिष्ठित सार्वजनिक/निजी लिमिटेड कंपनी/ कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी कर्मचारी या आवेदक एक स्थायी कर्मचारी हो या एक ही संगठन में सेवा के न्यूनतम 3 वर्ष पूरे किए हों और जिसकी हमारी शाखाओं के साथ वेतन गठजोड़ व्यवस्था हो।
आय का मापदंड
प्रस्तावित यूको कैश लोन, अपने नियोजक द्वारा स्वीकृत ऋण एवं अन्य ऋण, यदि हों, की समान मासिक किस्त(ईएमआई) सहित भविष्य निधि, आयकर एवं अन्य निर्धारित कटौतियों के बाद निवल वेतन, कुल वेतन के 40% से कम नहीं हो।
किराया, ब्याज, लाभांश आदि अन्य आय को दस्तावेजी प्रमाण के अधीन ऋण की योग्य प्रमात्रा नियत करने के लिए गणना में लिया जा सकता है।
ऋण की प्रमात्रा
सकल मासिक आय का 10 गुना अधिकतम 10.00 लाख रुपये के अधीन है
प्रतिभूति
- संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना रु. 2 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं।
- रु. 2 लाख से अधिक ऋण के मामले में ऋण राशि के 40% तक की संपार्श्विक प्रतिभूति ली जाएगी।
ब्याज दर
- पुरुषों के लिए:- आधार दर + 5.40%
- महिलाओं के लिए:- आधार दर + 4.40%
ब्याज दरों के लिए यहां क्लिक करें।
आधार दर
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9.70%
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05.10.2015
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बीपीएलआर
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14.25%
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05.10.2015
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चुकौती
- पुरुषों के लिए:- 48 समान मासिक किस्त (ईएमआई)
- महिलाओं के लिए:- 60 समान मासिक किस्त(ईएमआई), बाकी बची सेवा अवधि के अध्यधीन (सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व सारा ऋण चुका दिया जाए)
प्रसंस्करण प्रभार
1% (न्यूनतम रु. 750/-)
अधिक जानकारी के लिए कृपया निकटतम शाखा से संपर्क करें।
