सावधि जमा
'यूको 400' सावधि जमा योजना की विशेषताएं:
क्र.सं. नहीं। |
पैरामीटर |
विस्तृत विवरण |
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1. |
जमा की अवधि |
400 दिन |
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2. |
योजना की वैधता |
यह योजना 08.10.2023 से 30.06.2024 तक वैध रहेगी । हालाँकि, बैंक किसी भी समय योजना को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। |
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3. |
खाता खोलने की पात्रता |
योजना के तहत पात्र जमाकर्ता बैंक में वर्तमान में उपलब्ध सावधि जमा योजना (एनआरई/एनआरओ जमाकर्ताओं सहित) में पात्र जमाकर्ताओं के समान होंगे। |
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4. |
जमा राशि |
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एक। न्यूनतम जमा |
रु. 5000/- (इसके बाद 1000 रुपये के गुणकों में) |
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बी। अधिकतम राशि |
रुपये से भी कम. 2 करोड़. |
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5. |
ब्याज की दर |
7.05% प्रति वर्ष और ब्याज का भुगतान त्रैमासिक रूप से किया जाएगा। |
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6. |
निवासी वरिष्ठ नागरिक/कर्मचारी/पूर्व-कर्मचारी/वरिष्ठ नागरिक एवं पूर्व-कर्मचारी के लिए विशेष लाभ |
निवासी जमाकर्ताओं की निम्नलिखित श्रेणियों की जमाओं पर मौजूदा मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त ब्याज की अनुमति होगी।
* योजना के तहत उच्च दर के लिए पात्र होने के लिए पूर्व-कर्मचारी/पूर्व-कर्मचारी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राशि की कुल सीमा टर्मिनल लाभ प्लस रु. के बराबर होगी। हमेशा की तरह 10 लाख.
एनआरई/एनआरओ 400 एफडी खातों में अतिरिक्त ब्याज लागू नहीं है। |
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7. |
ब्याज का भुगतान |
ब्याज का भुगतान तिमाही चक्रवृद्धि प्रभाव के साथ मूलधन के साथ परिपक्वता के समय ही किया जाएगा। परिपक्वता के समय मूलधन के साथ ब्याज के भुगतान के अलावा, त्रैमासिक विश्राम (क्यूआईएस) और मासिक विश्राम (एमआईएस) पर भी ब्याज भुगतान (ग्राहक के विकल्प पर) की अनुमति है। |
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8. |
योजना की उपलब्धता का तरीका |
· यूको बैंक की शाखाओं में सीधा दौरा। · डिजिटल सुविधा के माध्यम से: · यूको एम-बैंकिंग प्लस मोबाइल एप्लिकेशन, · यूको इंटरनेट बैंकिंग (ई-बैंकिंग)। |
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9. |
समयपूर्व निकासी |
समय से पहले निकासी के सभी मामलों में, ब्याज उस लागू कार्ड दर से 1% कम पर देय होगा जिसके लिए जमा की तारीख या वर्तमान दर जो भी सामान्य सावधि जमा के तहत कम हो, बैंक द्वारा जमा की गई थी। एनआरई खातों के मामले में 12 महीने से कम समय में कोई ब्याज देय नहीं होगा। |
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10. |
जमाराशियों पर ऋण/ओवरड्राफ्ट |
'यूसीओ 400' सावधि जमा योजना के विरुद्ध ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने की सुविधा बैंक की अपनी सावधि जमा के विरुद्ध ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध होगी। |
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11। |
नामांकन |
योजना के तहत नामांकन की सुविधा उपलब्ध होगी। |
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12. |
स्वचालित नवीनीकरण |
इस योजना के लिए कोई ऑटो नवीनीकरण सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। ग्राहक परिपक्वता आय को अपने एसबी/सीए को हस्तांतरित करने का आदेश दे सकता है। |
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13. |
कर निहितार्थ |
प्रचलित आयकर नियमों के अनुसार स्रोत पर कर काटा जाएगा। एनआरई खातों में कोई कर देनदारी नहीं होगी। |
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14. |
सामान्य सावधि जमा नियमों की प्रयोज्यता |
सामान्य सावधि जमा की अन्य सभी नियम एवं शर्तें लागू होंगी। |
योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं:
- न्यूनतम जमा राशि रु.1000/- है।
- न्यूनतम जमा अवधि 6 माह है।
- अधिकतम जमा अवध 120 माह है।
- तिमाही अंतराल पर योजना में चक्रवृद्धि ब्याज लगता है।
- परिपक्वता पर ब्याज की कुल राशि अदा की जाती है।
योजना का नाम
यूको मासिक आय योजना
योजना लागू रहने की अवधि
योजना 16 दिसंबर, 2013 से प्रारंभ हो कर सामान्य मुद्रा जमा योजना में परिवर्तित की गई है।
खाता खोलने की पात्रता
योजनांतर्गत जमाकर्ता वहीं होंगे जो बैंक में वर्तमान में उपलब्ध सावधि जमा योजना के लिए पात्र जमाकर्ता हैं।
केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें)
इन खातों के लिए खाता खोलने के केवाईसी मानदंड लागू हैं, अत: जमाकर्ता(ओं) के हाल के फोटो सहित निवास और पहचान के प्रमाण की आवश्यकता होगी।
जमा अवधि
5 वर्ष
जमा की राशि
- न्यूनतम राशि: रु. 50,000/- (और उसके बाद रु.100,00/- के गुणजों में).
- अधिकतम रशि: रु. 100 लाख तक.
ब्याज दर
सामान्य अवधि जमा के तहत 5 वर्ष की अवधि ब्याज दर लागु।
ब्याज भुगतान
मासिक ब्याज योजना - बिना किसी डिस्काउंटिंग के सामान्य ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा तथा 'यूको मासिक आय योजना ' खाता खोले जाने के अगले माह के प्रथम दिन जमा कर दिया जाएगा।
समय-पूर्व आहरण
समय-पूर्व आहरण के सभी मामलों में, ब्याज नियत दर पर नहीं अपितु साधारण सावधि जमा पर लागू कार्ड दर से 1% कम दर पर या वर्तमान दर पर, दोनों में से जो भी कम हो, उस अवधि के लिए देय होगा, जिस अवधि की तारीख तक जमा बैंक के पास रही है।
जमा के एवज में ऋण /ओवरड्राफ्ट
‘यूको मासिक आय योजना’ के अंतर्गत जमा पर ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्ति की सुविधा, बैंक की अपनी सावधि जमा के एवज में ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध होगी।
नामांकन
योजना के तहत नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।
नामिती/कानूनी वारिसों को भुगतान
जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, विद्यमान नियमों के अनुसार जमा की राशि का भुगतान नामांकिती / कानूनी वारिसों को किया जाएगा।
भागीदार शाखाएँ
बैंक की सभी शाखाएँ योजनांतर्गत बैंक की सभी शाखाएँ योजनांतर्गतके खाते खोलने के लिए प्राधिकृत हैं।
आवेदन पत्र
सावधि जमा के लिए निर्धारित वर्तमान आवेदन पत्र को योजनांतर्गत जमा स्वीकार करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
शाखाएँ निश्चित रूप से ग्राहक से एक वचन-पत्र प्राप्त करेंगी जिसमें लिखा रहेगा कि “मैंने 'यूको मासिक आय योजना 'की शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उन्हें स्वीकार करता हूँ।”
स्वत: नवीकरण
‘यूको मासिक आय योजना’ के तहत स्वत:नवीकरण की अनुमति नहीं है।
तथापि,‘यूको मासिक आय योजना’ के तहत स्वत:नवीकरण की अनुमति नहीं है। के तहत खाता खोलने के समय जमाकर्ता से विशेष अनुदेश प्राप्त होने पर, परिपक्व राशि जमाकर्ता के बचत जमा खाते/चालू खाते में अंतरित की जा सकती है/परिपक्वता के समय प्रचलित कार्ड ब्याज दर पर कुछ अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
कर प्रभाव
लागू आयकर नियमों के तहत स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।
अंतरणीयता
‘यूको मसिक आय योजना’ अंतरणीय नहीं है।
तथापि जमा को बिना किसी शुल्क के बैंक की वर्तमान प्रक्रिया के तहत एक ही नाम(मों) में एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किया जा सकेगा।
वरिष्ठ नागरिक/कर्मचारी/भूतपूर्व कर्मचारी/ वरिष्ठ नागरिक एवं भूतपूर्व कर्मचारी के लिए विशेष लाभ –
विद्यमान मानदंडों के तहत विभिन श्रेणियों के जमाकर्ताओं से प्राप्त जमा पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
योजनांतर्गत जमा की स्वीकृति –
योजना के अंतर्गत जमा राशि तभी स्वीकार की जाएंगी जब वे बैंक के लिए नई सावधि जमा के रूप में प्राप्त हुई हों।
दूसरे शब्दों में, इस योजना के अंतर्गत मौजूदा सावधि जमा राशि का समय-पूर्व विस्तार के माध्यम से सामान्य तरीके से नवीकरण नहीं किया जा सकता। जो विद्यमान सावधि जमाकर्ता परिवर्तन कर इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी वर्तमान जमा का समय-पूर्व भुगतान प्राप्त करके समय-पूर्व समाप्ति पर लागू दंड प्रभारों का भुगतान करना होगा।
फिर भी, योजना की अवधि में परिपक्व होनेवाली कोई भी मौजूदा सावधि जमा इस योजना में पात्र हो सकती है क्योंकि वह योजना के तहत बैंक के लिए एक नई जमा होगी।
सामान्य सावधि जमा के नियमों की प्रयोज्यता –
इस योजना की विशेष शर्तों के अतिरिक्त योजनांतर्गत जमा, बैंक के सामान्य सावधि जमा नियमों के अनुसार शासित होगी।
सीबीएस के अंतर्गत उत्पाद कोड
सीबीएस प्रणाली के अंतर्गत एक अलग उत्पाद कोड प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
इसके अलावा प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ‘यूको मसिक आय योजना’ प्रौके लिए “जॉब कार्ड” परिचालित करेगा जिसमें योजना के परिचालन हेतु शाखाओं सीबीएस में निर्धारित खाता खोलने के दिशानिर्देश दिए जाएंगे।
यूको कर बचत जमा योजना 2006 एक ऐसी मीयादी जमा योजना है जिसमें 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि के अधीन कम से कम 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि है।
खाता कौन खोल सकता है -
- कोई व्यक्ति अपने लिए
- हिंदू अविभाज्य परिवार ;
- दो वयस्क व्यक्तियों द्वारा या एक वयस्क एवं एक अल्पवयस्क द्वारा संयुक्त रूप से, तथा खातेदारों में से किसी एक को या उत्तरजीवी को देय
संयुक्त नामों में मौजूद जमा के मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत होनेवाला लाभ केवल जमा के पहले खातेदार को प्रदान किया जाएगा।
जमा राशि -
एक वर्ष में न्यूनतम रु.100/- एवं अधिकतम रु. 1 लाख (1 अप्रैल से 31 मार्च).
जमा की अवधि एवं परिपक्वकता पर भुगतान -
योजनांतर्गत जमा की अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी।
जमा की श्रेणी | ब्याज दर % प्रतिवर्ष |
सामान्य | 5.00% |
वरिष्ठ नागरिक/ स्टाफ/भूतपूर्व स्टाफ/ भूतपूर्व स्टाफ जो वरिष्ठ नागरिक भी है |
5.50% |
सभी शाखाओं को निर्देश दिया जाता है कि नई जमा और वर्तमान जमा के नवीकरण पर दिनांक 22.08.2011 से प्रभावी रु. 5 करोड़ तक की घरेलू मीयादी जमा की ब्याज दरों में आए उपर्युक्त परिवर्तनों को नोट करें।
आयकर लाभ -
योजनांतर्गत जमा रु. 1 लाख तक की अधिकतम सीमा तक आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती की पात्रता रखती है (80सी के तहत पहले से उपलब्ध अन्य कटौतियों सहित रु. 1 लाख की समग्र अधिकतम सीमा के अधीन)
नामांकन सुविधा – उपलब्ध है
एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरण – अनुमति है. एक बैंक से दूसरे बैंक में अंतरण की अनुमति नहीं.
जमा, और मीयादी जमा रसीद गिरवी रखने के एवज में ऋण - अनुमति नहीं
डुप्लीकेट मीयादी जमा रसीद जारी करना - डुप्लीकेट रसीदें इस बारे में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप जारी की जा सकती हैं। ब्याज की आय पर आयकर की प्रयोज्यता – इन मीयादी जमा पर ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर देयता रहेगी।
पूर्णतया आपके लाभ पर केंद्रित सावधि जमा
पुनर्निवेश योजना के अंतर्गत जमा स्वीकार की जाती हैं, इस अंतर के साथ कि इस जमा के एक भाग को नियत समय से पूर्व नकद प्राप्त किया जा सकता है जिसका शेष भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह नियत दर पर ब्याज अर्जित करना जारी रखता है। आहरण रु. 5000/- के गुणजों में किया जा सकता है। आपकी आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह एक बेजोड़ योजना है।
999 दिनों के लिए नई सावधि जमा योजना “यूकोवैक्सी- 999” की शुरुआत
बैंक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगवाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक नई जमा सावधि योजना यूकोवैक्सी-999 शुरू की है । यह योजना 30 सितंबर 2021 तक वैध होगी ।
यह योजना उन पात्र जमाकर्ताओ को दी जाएगी जिनका टीकाकरण हो गया है । यूकोवैक्सी-999 के तहत जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि रु.5000 (और उसके बाद रु.1000 के गुणक) होगी और अधिकतम राशि रु.2 करोड़ से कम होगी । यह योजना 999 दिनों के लिए प्रतिवर्ष 5.30% की प्रतिस्पर्धी ब्याज दर प्रदान करती है, जो वर्तमान में कार्ड दर से 30 आधार अंक अधिक है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों, कार्मिकों तथा पूर्व कार्मिकों एवं वरिष्ठ नागरिक के लिए विशेष प्रोत्साहन दर प्रदान करती है ।
इस योजना से ग्राहकों को उनके निवेश में उच्च दर का रिटर्न अर्जित करने का लाभ मिलेगा । परिपक्वता के समय मूलधन के साथ परिपक्वता पर ब्याज के भुगतान के अलावा, ग्राहक के विकल्प पर त्रैमासिक और मासिक अंतराल पर भी ब्याज भुगतान की अनुमति है |
योजना की विस्तृत विशेषताएं इस प्रकार है
यूकोवैक्सी-999 सावधि जमा योजना
क्र.सं. | मापदंड | विस्तृत विवरण | ||||||||||||||||||||||
1 | योजना का नाम | “यूकोवैक्सी – 999” | ||||||||||||||||||||||
2 | योजना की वैधता | यह योजना 30 सितंबर 2021 तक वैध होगी । हालांकि बैंक किसी भी समय योजना को वापिस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है | | ||||||||||||||||||||||
3 | खाता खोलने की पात्रता | यह योजना उन पात्र जमाकर्ताओं को दी जाएगी जिनका टीकाकरण हुआ है। इस योजना के तहत जमा करने के समय जमाकर्ता से एक घोषणा प्राप्त की जानी चाहिए कि उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण लिया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत पात्र जमाकर्ता, बैंक में वर्तमान में उपलब्ध सावधि जमा योजना में पात्र जमाकर्ताओं के समान होंगे । |
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4 | जमा की अवधि | 999 दिन | ||||||||||||||||||||||
5 | जमा की राशि | |||||||||||||||||||||||
क) न्यूनतम जमा | रु. 5000 (उसके बाद रु.1000 के गुणक) | |||||||||||||||||||||||
ख) अधिकतम राशि | रु.2 करोड़ से कम | |||||||||||||||||||||||
6 | ब्याज दर | 5.30% प्रतिवर्ष और ब्याज का भुगतान त्रैमासिक रूप से किया जाएगा | ||||||||||||||||||||||
7 | ब्याज का भुगतान | ब्याज का भुगतान परिपक्वता के समय मूलधन के साथ ही त्रैमासिक चक्रवृद्धि प्रभाव से किया जाएगा । हालांकि, खाते में ब्याज का भुगतान/जमा लागू टीडीएस के अधीन होगा। परिपक्वता के समय मूलधन के साथ ब्याज के भुगतान के अलावा त्रैमासिक और मासिक अंतराल पर ब्याज भुगतान (ग्राहक के विकल्प पर) की भी अनुमति है । मासिक ब्याज योजना के तहत हमारी मौजूदा सामान्य सावधि जमा के अनुसार मासिक आय योजना के तहत, ऐसी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान रियायती दरों पर मासिक रूप से किया जाएगा। ऐसे मामलों में समयपूर्व जुर्माना मूलधन से काट लिया जाएगा। |
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8 | समयपूर्व आहरण | रु.1 करोड़ तक जमा के लिए रु.1 करोड़ तक की जमा राशि की समय पूर्व आहरण पर ब्याज लागू कार्ड दर से 1% कम देय होगा । जिसके लिए बैंक द्वारा जमा की तारीख या सामान्य सावधि जमा के तहत, वर्तमान दर जो भी कम हो । रु.1 करोड़ और रु.2 करोड़ से कम <=जमा के लिए समय पूर्व आहरण पर ब्याज लागू कार्ड दर से 2% कम देय होगा । जिसके लिए बैंक द्वारा जमा की तारीख या सावधि जमा के तहत, वर्तमान दर जो भी कम हो । |
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9 | जमाराशियों पर ऋण / ओवरड्राफ्ट | बैंक की अपनी सावधि जमाओं पर ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार “यूकोवैक्सी-999” सावधि जमा योजना के तहत ऋण/ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी । | ||||||||||||||||||||||
10 | नामांकन | योजना के तहत नामांकन की सुविधा उपलब्ध होगी । | ||||||||||||||||||||||
11 | नामिती/कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान | जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, मौजूदा नियमों के अनुसार नामिती/कानूनी वारिसों को जमा की राशि का भुगतान किया जाएगा । | ||||||||||||||||||||||
12 | आवेदन फार्म | इस योजना के तहत जमा स्वीकार करने के लिए सावधि जमा के लिए मौजूदा आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए । शाखाएं हमेशा ग्राहकों से एक वचनबद्दता लेंगी की “मैंने यूकोवैक्सी-999 सावधि जमा योजना के नियमों और शर्तों को पढ़ा, समझा और स्वीकार किया है।” | ||||||||||||||||||||||
13 | सावधि जमा की रसीद जारी करना | इस योजना के तहत शाखा सामान्य रूप में प्राप्त जमा राशि के लिए एक रसीद जारी करेगी। शाखाओं द्वारा “यूकोवैक्सी-999 सावधि जमा योजना के तहत जारी” बताते हुए एक रबर स्टैम्प अनिवार्य रूप से लगाना होगा। | ||||||||||||||||||||||
14 | स्वतः नवीकरण | परिपक्वता के समय प्रचलित कार्ड दर पर 999 दिनों के लिए स्वत: नवीनीकरण किया जाएगा । | ||||||||||||||||||||||
15 | कर निहितार्थ | मौजूदा आयकर नियमों के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती की जाएगी | ||||||||||||||||||||||
16 | स्थानांतरणीय | मौजूदा बैंक प्रक्रिया के अनुसार जमा एक ही नाम से एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरण की अनुमति बिना किसी बदलाव के दी जाएगी। | ||||||||||||||||||||||
17 | वरिष्ठ नागरिक/कार्मिक /पूर्व कार्मिक /वरिष्ठ नागरिक एवं पूर्व कार्मिक के लिए विशेष लाभ | मौजूदा मानदंडो के अनुसार जमाकर्ताओं की निम्न श्रेणियों की जमाराशियों को प्रोत्साहन की अनुमति दी जाएगी । इस योजना के तहत उच्च दर की पात्रता के लिए पूर्व कार्मिक / पूर्व कार्मिक वरिष्ठ नागरिक के लिए सेवा निवृत लाभों के साथ-साथ राशि की कुल सीमा सामान्य रूप से रु.10 लाख के बराबर होगी । तदनुसार, इन विशेष श्रेणियों के लिए लागू दरों निम्नानुसार होगी ।
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18 | योजना के तहत जमा की स्वीकृति | योजना के तहत जमा केवल तभी स्वीकार किया जाएगा, जब बैंक के लिए एक नयी सावधि जमा अर्जित की जाएगी । दूसरे शब्दों में योजना के तहत मौजूदा, सावधि जमा को सामान्य रूप से समयपूर्व विस्तार के माध्यम से सीधे नवीनकृत नहीं किया जा सकता है और अगर मौजूदा सावधि जमाकर्ता इस योजना में परिवर्तित होना चाहते है तो उन्हे अनिवार्य रूप से अपने मौजूदा जमा का समयपूर्व भुगतान लेना होगा और समय पूर्व बंद करने के लिए सामान्य दण्ड प्रभार का भी भुगतान करना होगा । हालांकि इस योजना की अवधि के दौरान परिपक्व होने वाली कोई भी मौजूदा सावधि जमा, इस योजना में प्रवेश करने के लिए पात्र होगी, क्योंकि इस योजना के तहत बैंक के लिए यह एक नयी राशि जमा होगी । |
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19 | सामान्य सावधि जमा नियमों की प्रयोज्यता | योजना के विशेष नियमों और शर्तों के अलावा, योजना के तहत जमा राशि बैंक के सामान्य सावधि जमा नियमों के अनुसार नियंत्रित होगी | | ||||||||||||||||||||||
20 | केवाईसी मानदंड | बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार खाता खोलने के लिए केवाईसी मानदंड लागू होंगे | | ||||||||||||||||||||||
21 | सीबीएस के तहत उत्पाद कोड |
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मीयादी जमाराशियों की समय-पूर्व निकासी के लिए दंडात्मक प्रभार निम्नलिखित हैं, आरडी और आरडीयूएसएस सहित नीचे दिया गया है:
क्रमिक संख्या | मियादी जमा | दंडात्मक प्रभार |
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1 | १५ लाख रुपये से कम | लागू दर से 1% कम जिसके लिए जमा को बैंक द्वारा धारित किया गया था जमा या वर्तमान दर की तारीख जो भी कम हो |
2 | रु. 15 लाख से कम रु. 1 करोर | लागू दर से 1% कम जिसके लिए जमा को बैंक द्वारा आयोजित किया गया था जमा करने की तिथि या वर्तमान दर जो भी हो निचला। |
3 | रुपये की सावधि जमा। 1 करोड़ और उससे अधिक | लागू दर से 2% कम जिसके लिए रुपये की सावधि जमा। 1 करोड़ और अधिक की तारीख को बैंक द्वारा आयोजित किया गया था की तिथि के अनुसार जमा या वर्तमान दर समय से पहले बंद करना, जो भी कम हो। |