सुकन्या समृद्धि योजना
यूको बैंक की सभी शाखाओं को भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत अंशदान प्राप्त करने के लिए अधिकृत है।
क्र.सं. | मुख्य विशेषताएं | सुकन्या समृद्धि योजना 2019 की मुख्य विशेषताएं |
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उद्देश्य
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बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना
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पात्रता
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खाता 10 वर्ष की आयु तक निवासी बालिका के नाम पर खोला जा सकता है। एक निवासी नैसर्गिक/कानूनी अभिभावक बालिका की ओर से खाता खोल सकता है। प्रति परिवार अधिकतम 2 बालिकाएं (जुड़वां/तीन बच्चों के जन्म के मामले में 2 से अधिक)* |
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जमा
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न्यूनतम प्रारंभिक अंशदान रु. 250/- एक वित्तीय वर्ष में 50/- रुपये के गुणक में अधिकतम रु. 1, 50,000/- |
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ब्याज दर
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दिनांक 01.01.2024 से 8.2% प्रति वर्ष वार्षिक आधार पर परिकलित, वार्षिक रूप से संयोजित। भारत सरकार वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए ब्याज दर की घोषणा करती है। |
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जमा की अवधि
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जमा की अवधि खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष है। अधिकतम अवधि जिस तक जमा किया जा सकता है वह खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष है। |
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आहरण
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खाताधारक के अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, जो भी पहले हो, निकासी की अनुमति दी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि का 50% निकाला जा सकता है। वयस्क खाताधारक की शादी के लिए, 100% निकासी की अनुमति है।* |
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परिपक्वता पर बंद
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खाता खुलने की तारीख से इक्कीस वर्ष की अवधि पूरी होने पर परिपक्व होगा। खाताधारक के विवाह के कारण इक्कीस वर्ष पूरे होने से पहले खाते को बंद करने की अनुमति भी दी जा सकती है और आवेदक की आयु विवाह की तारीख को अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। |
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कर लाभ
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सुकन्या समृद्धि योजना में अंशदान आईटी अधिनियम के 80 सी के तहत कर लाभ के लिए योग्य है। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा ब्याज आयकर से मुक्त है। परिपक्वता आय कर मुक्त है। |
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भुगतान के माध्यम
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नकद / चेक / डिमांड ड्राफ्ट / एम-बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन
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वेबसाइट
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योजना में नवीनतम निर्देशों/संशोधनों के लिए वेबसाइट www.nsiindia.gov.in देखें
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सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) क्या है?
सुकन्या समृद्धि योजना भारत में लड़कियों से संबंधित प्रमुख समस्या यानी उनकी शिक्षा और विवाह से निपटने में मदद करता है। सुकन्या योजना अच्छी शिक्षा हेतु निधि एवं उनकी शादी के खर्चों को पूरा करने में बच्चे के माता-पिता की मदद करके बालिकाओं के लिए एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
इस खाते का लाभार्थी कौन हो सकता है?
सुकन्या समृद्धि योजना का लाभार्थी वह बालिका होगी जो खाता खोलने से उसके परिपक्वता तक या खाता बंद होने तक भारत का निवासी हो।
यह खाता कौन खोल सकता है ?
सुकन्या योजना के तहत खाता बालिका के माता-पिता या उसके कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। यह खाता तभी खोला जा सकता है जब लड़की की उम्र 10 वर्ष न हुई हो।
प्रधान मंत्री सुकन्या योजना में कौन खाते का संचालन और उसमें रकम जमा कर सकता है ?
बालिका यदि 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है या उसके अभिभावक खाते में रकम जमा और उसे संचालित कर सकते है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका द्वारा अनिवार्य रूप से संचालित किया जाएगा।
कितने एसएसवाई खाते खोले जा सकते हैं?
प्रति बालिका एक एसएसवाई खाता खोला जा सकता है। दत्तक बच्चों सहित एक परिवार में दो बालिकाओं के लिए अधिकतम दो खाते खोले जा सकते हैं। हालांकि, तीन जुड़वा बच्चों के मामले में माता-पिता या कानूनी अभिभावक तीन खाते भी खोल सकते हैं।
आप एसएसवाई खाते कहाँ खोल सकते हैं?
एसएसवाई खाता किसी भी वाणिज्यिक बैंक या डाकघर की किसी भी प्राधिकृत शाखा में खोला जा सकता है या।
खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
- अभिभावक का आवासीय और पहचान प्रमाण।
- जुड़वां और तीन बच्चों के जन्म के मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- बैंक या डाकघर द्वारा अनुरोधित कोई अन्य दस्तावेज।
सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत खाता खोलने की आयु क्या है ?
सुकन्या योजना के तहत यह खाता बालिका की आयु 10 वर्ष होने से पहले किसी भी समय खोला जा सकता है।
जमा सीमा, अवधि और माध्यम ?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि रु.250 है और 15 वर्ष तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा रु.1,50,000 है। यह राशि नकद, चेक, ऑनलाइन अंतरण या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जा सकती है।
जमा पर ब्याज ?
सुकन्या समृद्धि योजना में दी जाने वाली ब्याज-दर में हर तिमाही बदलाव होता है। दिनांक 01.10.2020 से @ 7.6% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक आधार पर गणना ।
खाते में अधिक या कम जमा करने के मामले में क्या परिणाम है ?
यदि आप अधिकतम अनुमत सीमा से अधिक राशि जमा करते हैं, तो अत्यधिक राशि पर आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और जमाकर्ता द्वारा उस राशि को कभी भी निकाला जा सकता है। खाते में कमी या चूक के मामले में (प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा न करने पर), खाता खोलने के 15 वर्षों के भीतर प्रति वर्ष प्रत्येक चूक के लिए 50 रुपये का जुर्माना देकर खाता नियमित किया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना का अवधि क्या है ?
सुकन्या समृद्धि योजना खाते का अवधि खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष है।
आहरण
खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने के बाद इस खाते में 100% राशि निकाली जा सकती है। हालांकि, उच्च शिक्षा के उद्देश्य के लिए, जब लड़की 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी हो या स्कूल की 10 वीं कक्षा पूरी कर ली है, तो पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में एसएसवाई खाते में शेष राशि का अधिकतम 50% निकाला जा सकता है। निकासी एक साथ या पांच किश्तों में की जा सकती है।
सुकन्या समृद्धि खाते को परिपक्वता पर बंद करना
प्रधानमंत्री सुकन्या योजना 21 वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर परिपक्व हो जाता है। खाते में शेष राशि का भुगतान बच्ची के उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करने पर किया जाता है ।
सुकन्या समृद्धि योजना के कर लाभ?
एसएसवाई खाते में किया गया निवेश धारा 80सी के तहत रु.1.50 लाख तक कटौती के पात्र है। इस खाते में होने वाली जमा राशियों पर सालाना चक्रवृद्धि आधार पर अर्जित ब्याज कर से मुक्त है। इसके अलावा, परिपक्वता या निकासी पर प्राप्त आय भी आयकर से मुक्त है ।
उपर्युक्त कुछ चीजें हैं जो आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जाना चाहिए । यदि आपकी 10 वर्ष से कम आयु की लड़की है, तो आपको सुकन्या योजना के तहत एक खाता खोलकर उसके भविष्य के कल्याण की रक्षा करनी चाहिए ।
एसआईपी: सुकन्या समृद्धि खाते में स्वचालित जमा के लिए स्थायी अनुदेश या तो शाखा से किए जा सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सेट किए जा सकते हैं।
खाता खोलने के फॉर्म हेतु यहाँ क्लिक करें । (सामग्री अंग्रेजी में है)