पीपीएफ अकाउंट

पीपीएफ अकाउंट

लोक भविष्य निधि योजनाएँ

खाता कौन खोल सकता है -

  1. कोई भी व्यक्ति अपने नाम से लोक भविष्य निधि का ग्राहक बन सकता है और इसमें संयुक्त खाते के लिए अनुमति नहीं है।
  2. कोई व्यक्ति केवल अपने नाम में एक खाता खोल सकता है। वह ऐसे किसी अल्पवयस्क की ओर से एक अन्य खाता भी खोल सकता है जिसका वह अभिभावक हो। दूसरा अभिभावक उसी बच्चे के लिए एक और खाता नहीं खोल सकता है। अल्पवयस्क के वयस्क हो जाने पर वह अपने खाते को स्वयं ही परिचालित करेगा।
  3. पीपीएफ खाता खोलने के लिए ग्राहक का शाखा में कोई जमा खाता होना जरूरी नहीं है।
  4. अनिवासी भारतीय, एचयूएफ पीपीएफ खाता खोलने के पात्र नहीं हैं। यदि कोई निवासी भारतीय बाद में परिपक्वता अवधि पूरी होने के दौरान अनिवासी भारतीय बन जाता है तो वह गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर निधि के परिपक्व होने तक ग्राहक बना रह सकता है।
  5. 13-05-2005 से पीपीएफ खाता एचयूएफ या व्यक्तियों के संघ के नाम से खोला या विस्तारित नहीं किया जा सकेगा।

अभिदान् -

  1. एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रु.500/- एवं अधिकतम रु.1 लाख (रु.5 के गुणजों में)।
  2. किसी भी वर्ष रु. 5/- के गुणजों में किया जानेवाला अभिदान एकमुश्त या किस्तों में खाते में अदा किया जा सकता है जो एक वर्ष में 12 से ज्यादा नहीं होंगी।
  3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि रु.500/- जमा की जाए अन्यथा खाते को बाधित माना जाएगा जिससे उसके लाभ नहीं मिलेंगे।

ब्याज -

  1. कार्यालयीन राजपत्र में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक ब्याज दर, वर्तमान में यह 7.8% है (01.07.2017 से 30.09.2017 प्रभावी).

कर लाभ -

  1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-सी के अंतर्गत रु.Rs.1,00,000/- तक का पीपीएफ अभिदान कर रियायत की पात्रता रखता है।
  2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(11) के अंतर्गत पीपीएफ खाते पर प्रोद्भूत ब्याज और उसके आहरणों को आयकर से पूर्णत: मुक्त रखा गया है।
  3. पीपीएफ खाते की राशि को संपत्ति कर से भी छूट प्राप्त है।

खाते को बंद करना -

  1. जिस वित्तीय वर्ष में प्रारंभिक अभिदान किया गया था उसकी समाप्ति से 15 वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात पीपीफ खाते को बंद किया जा सकता है।

पीपीएफ खाते का विस्तार -

  1. पीपीएफ खाते को उसकी परिपक्वता की तारीख से एक वर्ष के भीतर विकल्प देकर एक या अधिक 5 वर्ष के ब्लॉक के लिए विस्तारित किया जा सकता है।
  2. विस्तारित अवधि के दौरान आंशिक आहरण की अनुमति होगी जो प्रत्येक वर्ष एक से अधिक नहीं होगा और जिसकी अधिकतम सीमा अवधि की शुरुआत पर ग्राहक के खाते में मौजूद जमा राशि का 60% होगी।
  3. आहरण की यह सीमा ब्लॉक अवधि के प्रत्येक विस्तार पर लागू होगी।

ऋण -

  1. एक अभिदाता खाता खोलने के तीसरे वर्ष से ऋण प्राप्त कर सकता है। जिस वर्ष में ऋण के लिए आवेदन किया जाता है उससे पूर्व के दूसरे वर्ष की समाप्ति पर मौजूद शेष की 25% तक की राशि ऋण के रूप में दी जाएगी।
    A subscriber can avail loan in the 3rd year of opening the account and amount up to 25% of the balance at the end of second year preceding the year in which the loan is applied for.
  2. जिस वर्ष में प्रारंभिक अभिदान किया गया उसकी समाप्ति से 5 वर्ष समाप्त होने के बाद ऋण नहीं लिया जा सकता।
  3. ऋण(मूलधन)की चुकौती एकमुश्त या is repayable either in lump sum or in neither convenient installment nor exceeding 36 तथा ब्याज के अंश का भुगतान मूलधन के चुकाए जाने के बाद दो मासिक किस्तों द्वारा किया जाएगा।
  4. यदि ऋण 36 माह से पूर्व चुका दिया जाता है तो जिस माह में ऋण लिया गया है उसके अगले माह के पहले दिन से लेकर ऋण की अंतिम किस्त चुकाए जानेवाले माह के अंतिम दिन तक मूलधन पर 2% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा। यदि ऋण 36 माह से पूर्व नहीं चुकाया जाता है तो 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा।
  5. बकाया ऋण पर 36 माह की समाप्ति से पूर्व जिस दंडात्मक ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है या आंशिक रूप से किया गया है उसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय अभिदाता के खाते से नामे कर लिया जाएगा।

आहरण -

  1. जिस वर्ष में प्रारंभिक अभिदान किया गया उसकी समाप्ति से 5 वर्ष समाप्त होने से पहले आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी और शेष अवधि के दौरान एक वर्ष में केवल एक ही आहरण की अनुमति दी जाएगी।
  2. आहरणों के वर्ष से ठीक चौथे वर्ष पूर्व अभिदाता के खाते में मौजूद राशि के 50% या पिछले वर्ष की समाप्ति पर मौजूद शेष में से जो भी कम हो, उस राशि का आहरण कर सकता है।
    A subscriber may withdraw 50% of the balance to his credit of 4th year immediately preceding the year of the withdrawals or the balance at the end of the preceding year whichever is lower.
  3. आहरित राशि पुन: भुगतान नहीं की जा सकती।

नामांकन -

  1. एक अभिदता एक या अधिक व्यक्तियों का नामांकन करवा सकता है।
  2. किसी अल्पवयस्क की ओर से खोले गए खाते के लिए कोई नामांकन नहीं कराया जाएगा।
  3. नामांकन को नए सिरे से नामांकन द्वारा निरस्त या परिवर्तित किया जा सकता है।

भागीदार शाखाओं की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें। attached file is in PDF Document Format (सामग्री अंग्रेजी में है)

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