मौजूदा और भावी ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों को उनकी व्यावसायिक जरूरतों के लिए ओवरड्राफ्ट, साख पत्र, बैंक गारंटी और सावधि ऋण के रूप में कार्यशील पूंजी सहायता (निधि आधारित/गैर-निधि आधारित) प्रदान करना।
सभी पंजीकृत सिविल/निर्माण/विद्युत/मैकेनिकल/खनन/श्रम/रक्षा एजेंसियां/इंजीनियरिंग/सड़क परिवहन/सिंचाई पाइपलाइन ठेकेदार, आदि केंद्र/राज्य सरकार की ओर से कार्य कर रहे हैं। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार और समय-समय पर संशोधित एमएसएमई की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले विभाग/पीडब्ल्यूडी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और प्रतिष्ठित कॉरपोरेट।
वित्त की मात्रा
· न्यूनतम: रुपये से ऊपर। 10 लाख
· अधिकतम : रु. 1000 लाख
दिलचस्पी
· ब्याज दर (आरओआई): जहां संपार्श्विक प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य स्वीकृत सीमा से 100% या अधिक है या तरल संपार्श्विक स्वीकृत सीमा से 91% या अधिक है।
वर्तमान में यूको फ्लोट रेट (9.30%) +0.50% = 9.80%
· ब्याज दर (आरओआई): सीजीटीएमएसई के हाइब्रिड मॉडल के तहत
वर्तमान में यूको फ्लोट रेट (9.30%) +1.00% = 10.30%
सुरक्षा
प्राथमिक: संपूर्ण वर्तमान संपत्तियों और गैर-वर्तमान संपत्तियों (वर्तमान और भविष्य)/उपकरण, वाहन, संयंत्र और मशीनरी आदि पर दृष्टिबंधक और बैंक वित्त से खरीदे/निर्मित कार्यालय परिसर का बंधक।
संपार्श्विक:
· स्वीकृत सीमा (एफबी+एनएफबी) के 100% वसूली योग्य मूल्य वाले ग्रामीण/एसयू/शहरी/मेट्रो केंद्र में स्थित सरफेसी अनुपालन अचल संपत्ति का साम्य/पंजीकृत बंधक।
· हमारे बैंक की एनएससी/एलआईसी पॉलिसियों/केवीपी/एफडीआर के रूप में तरल संपार्श्विक, जिसकी स्वीकृत सीमा का 91% मूल्य है।
विभाग ने EASE 4.0 का अनुपालन करने और GST पंजीकृत MSME उधारकर्ताओं की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए एक नई योजना "UCO GST मित्र" शुरू की है।
सुविधाओं का प्रकार
कैश क्रेडिट (सीसी) केवल
उधारकर्ता के लिए पात्र मानदंड
· मौजूदा एमएसएमई उद्यम कम से कम 2 वर्षों से व्यवसाय में लगे हुए हैं और पिछले 2 वर्षों के दौरान लाभ अर्जित कर रहे हैं।
· एमएसएमई इकाई के पास उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।
· एमएसएमई इकाई जीएसटी पंजीकृत इकाई होनी चाहिए जिसने कम से कम पिछले 6 (छह) महीनों के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल किया हो।
· एमएसएमई इकाई को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से नकद ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
वित्त की मात्रा
रुपये से ऊपर। 10 लाख रुपये तक। 1 करोर
दिलचस्पी
यूको फ्लोट रेट 9.30% + 1.55% यानी वर्तमान में 9.30% + 1.55% = 10.85% वर्तमान में
सुरक्षा
• प्राथमिक:
❖ संपूर्ण वर्तमान संपत्ति और गैर-वर्तमान संपत्ति (वर्तमान और भविष्य) के साथ स्टॉक और बही ऋण का दृष्टिबंधक
• संपार्श्विक:
न्यूनतम 100% सरफेसी सक्षम अचल संपत्ति
या
75% बैंक ने तरल सुरक्षा को मंजूरी दी
या
न्यूनतम 50% SARFAESI सक्षम अचल संपत्ति। शेष एक्सपोजर सीजीटीएमएसई हाइब्रिड मॉडल के तहत कवर किया जाएगा। 01/04/2018 से सीजीटीएमएसई के हाईब्रिड सुरक्षा मानदंडों के अनुसार, बोंक क्रेडिट सुविधा के एक हिस्से के लिए संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त कर सकता है, जबकि क्रेडिट सुविधा के शेष बंदरगाह को सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर किया जा सकता है। संवितरण से पहले अनिवार्य रूप से सीजीपीएएन प्राप्त किया जाना चाहिए।
खुदरा व्यापार सहित एमएसई- स्मॉल बिजनेस के तहत नए और मौजूदा व्यापार इकाई दोनों के लिए।
सीजीटीएमएसई दिशानिर्देशों के अनुसार सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटी कवरेज का प्रावधान।
एफबी+एनएफबी क्रेडिट सुविधा: रु.1.00 लाख और रु.100.00 लाख तक प्रति एमएसई उधारकर्ता
आवश्यकता आधारित तदर्थ सुविधाओं को भी मंजूरी दी गई है।
सीजीटीएमएसई / सीजीएफएमयू / सीजीएसएसआई के तहत गारंटी कवरेज की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मामला दर मामला आधार पर कैश क्रेडिट / टर्म लोन की चुकौती अवधि का निर्धारण किया जाता है।
संपार्श्विक सुरक्षा पर ज्यादा जोर नहीं ।
ऋण एक्सपोजर सीजीटीएमएसई के “हाइब्रिड सुरक्षा” उत्पाद के तहत कवर किया जा सकता है।
जहां उधारकर्ता ऋण राशि को कवर करने के लिए 100% संपार्श्विक प्रतिभूति प्रदान करता है तो सीजीटीएमएसई कवरेज की छूट दी जा सकती है।
योजना का उद्देश्य इच्छुक युवा व्यक्ति का विश्वास बढ़ाना है ताकि वे अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए मौजूदा छोटे व्यवसायों के साथ ही पहली पीढ़ी के उद्यमी बनें।
2.
प्रयोज्यता
सभी शाखाओं में लागू
3.
सुविधा की प्रकृति
केवल टर्म लोन
4.
दृष्टि बंधक
शाखा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकार/ स्थानीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ई-रिक्शा पंजीकृत है और / या दृष्टि बंधक के रूप में चिह्नित है।
5.
परमिट
ई-रिक्शा चलाने के लिए स्थानीय अधिकारियों से आवश्यक परमिट / मंजूरी प्राप्त की जानी है, जैसा भी लागू हो।
6.
ऋण की मात्रा एवं मूल्यांकन और
मुद्रा योजना के अनुसार, आवश्यकता आधारित टर्म लोन । प्रति व्यक्ति एक ऋण।
कोई न्यूनतम राशि नहीं
7.
मार्जिन
शून्य
8.
प्रतिभूति
प्राथमिक प्रतिभूति: बैंक वित्त से सृजित परिसंपत्तियों का दृष्टि बंधन।
संपार्श्विक प्रतिभूति: कोई संपार्श्विक या तृतीय पक्ष गारंटी नहीं ली जानी है।
यथा लागू सीजीएफएमयू / सीजीटीएमएसई के तहत कवर किया जाना है।
9.
ब्याज दर
यूको फ्लोट दर + 0.55% (समय-समय पर लागू यूको फ्लोट दर)
10.
चुकौती
टर्म लोन: ऋण 3 महीने की अधिस्थगन अवधि के साथ 60 से 84 समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में चुकाया जाएगा। अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज दिया जाना है।
11.
बीमा
ई- रिक्शा का मुख्यतः बैंक के चैनल पार्टनर के माध्यम से अपेक्षित बैंक क्लॉज (यदि लागू हो) के साथ व्यापक बीमा के तहत बीमा किया जाना चाहिए।
इच्छुक युवा व्यक्ति का विश्वास बढ़ाने के लिए ताकि वे अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए मौजूदा छोटे व्यवसायों के साथ ही पहली पीढ़ी के उद्यमी बनें ।
2.
पात्रता
योग्य उधारकर्ता: - व्यक्ति, स्वाम्य प्रतिष्ठान, साझेदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और कोई अन्य कानूनी फर्म।
3.
वित्त की मात्रा
कोई न्यूनतम राशि नहीं। अधिकतम राशि – रु. 10.00 लाख
4.
ब्याज दर
यूको फ्लोट दर + 0.55% (समय-समय पर लागू यूको फ्लोट दर)
स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी)उधारकर्ता तथा कम से कम एक महिला उधारकर्ता प्रति बैंक शाखा को ग्रीनफ़ील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के बीच की राशि की बैंक ऋण सुविधा प्रदान करना है।
2.
पात्रता
18 वर्ष से अधिक आयु के एससी / एसटी और / या महिला उद्यमी
केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए
3.
ऋण की प्रकृति
संमिश्र ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी का समावेश) रु.10 लाख से रु.100 लाख तक के बीच।
4.
ऋण लेने का उद्देश्य
एससी/ एसटी / महिला उद्यमी द्वारा विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए
5.
ब्याज दर
(एमसीएलआर + 3% + टेनर प्रीमियम) (समय-समय पर लागू)से अधिक नहीं
स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना (एससीसी) का उद्देश्य छोटे कारीगरों, हथकरघा बुनकरों, सेवा क्षेत्र, मछुआरों, स्व-नियोजित व्यक्तियों, रिक्शा मालिकों, अन्य सूक्ष्म-उद्यमियों आदि के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण अर्थात कार्यशील पूंजी / या ब्लॉक पूंजी या दोनों प्रदान करना है।
शहरी क्षेत्रों के उधारकर्ताओं को भी एससीसी योजना के तहत कवर किया जा सकता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कवर किए गए छोटे कारोबार भी एससीसी योजना के तहत पात्र हैं।
वित्तीय निभाव की प्रकृति।
योजना के तहत दी गई ऋण सुविधा एक संमिश्र ऋण की प्रकृति में है, जिसमें टर्म लोन / कैश क्रेडिट या दोनों शामिल हैं।
टर्म लोन की स्वीकृति / कार्यशील पूंजी सीमा का निर्धारण।
टर्म लोन निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाएगा और उपयुक्त किश्तों में पांच साल के भीतर चुकाया जाएगा।
रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट निवेश के परिचालन चक्र / प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा और टर्म लोन की मंजूरी के बाद उपलब्ध शेष राशि के आधार पर तय किया जाएगा।
लिमिट की मात्रा :
संमिश्र ऋण के रूप में 25,000 / - प्रति उधारकर्ता।
ब्याज की दर
यूको फ्लोट दर + 1.55% (समय-समय पर लागू यूको फ्लोट दर)
वैधता
एससीसी सामान्य रूप से खाते का संतोषजनक संचालन रहने पर 5 साल के लिए वैध है और सरल समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जाता है।
योजना का संचालन
बैंकों को एससीसी के लिए ग्राहक का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। इस योजना के तहत सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
उधारकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण सुविधा यानी टर्म लोन या कार्यशील पूंजी ऋण या दोनों का संयोजन का लाभ उठा सकता है ।
लघु व्यवसाय इकाइयों, खुदरा व्यापारियों, कारीगरों, ग्रामोद्योग, एसएसआई, टिनी सेक्टर इकाइयों और व्यावसायिक रूप से स्व नियोजित आदि की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
पात्रता
मौजूदा माइक्रो और लघु उद्यमी जो पिछले 3 वर्षों से बैंक के साथ काम कर रहे हैं।
लिमिट की मात्रा:
अधिकतम रु.10.00, लाख प्रति उधारकर्ता।
ब्याज की दर
यूको फ्लोट दर + 1.55% (समय-समय पर लागू यूको फ्लोट दर)
प्रतिभूति
प्राथमिक प्रतिभूतिः मौजूदा लिमिट्स हेतु यथा निर्दिष्ट व्यापार, प्राप्य, मशीनरी, कार्यालय उपकरण आदि के स्टॉक का दृष्टि बंधन संपार्श्विक: खाते को एलयूसीसी खाते में परिवर्तित करते समय मौजूदा प्रतिभूतियों को बरकरार रखा जा सकता है। हालांकि, उधारकर्ताओं के उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, बैंक अपने विवेकधिकार के उपयोग से, एलयूसीसी योजना के तहत खाते को परिवर्तित करते समय अग्रिम के लिए ली गई संपार्श्विक प्रतिभूति को माफ़ कर सकता है।
मार्जिन
एलयूसीसी योजना के तहत कवर की गई ऋण सुविधा का 10%।
वैधता
स्वीकृत एलयूसीसी लिमिट्स 3 वर्ष के लिए मान्य होगी। हालांकि, खाते के पिछले 12 महीनों में कारोबार के आधार पर बैंकों द्वारा वार्षिक समीक्षा की जा सकती है और खाते के संतोषजनक रूप से संचालित होने पर ही आगे परिचालन की अनुमति दी जा सकती है।
खुदरा, थोक व्यापार गतिविधियों (निर्यात को छोड़कर) और सेवा क्षेत्र में लगे ग्राहक जो अपनी संपत्ति को बंधक बनाने के इच्छूक हों या पर्याप्त मूल्य की अन्य स्वीकार्य सिक्योरिटी को प्रस्तुत करने के लिए तैयार होते हैं, तो उनकी कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं।
कवर की गई गतिविधियां
कवर की गई गतिविधियां
निर्यात के अलावा, खुदरा और थोक व्यापार और सेवा क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधि
उधारकर्ता
व्यक्तिगत, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी (सार्वजनिक / निजी), एचयूएफ, उधार लेने वाले ग्राहक मुख्यतः केवल हमारे बैंक के साथ ही डील करने वाला होना चाहिए।
ऋण की मात्रा
पात्रता के आधार पर रु. 1 लाख से रु. 500 लाख तक
ऋण सुविधाएं
मौजूदा दिशानिर्देशों के अधीन फंड आधारित और गैर-फंड आधारित
प्रतिभूति
प्राथमिक : कम से कम पिछले दो वर्षों से लाभ कमाने वाली मौजूदा इकाइयों के स्टॉक, बुक डेट और फिक्स्ड एसेट्स का दृष्टि बंधक।
संपार्श्विक : भूमि (गैर कृषि) और भवन के रूप में मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियां, गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति केवल उधारकर्ता, प्रोपराइटर, पार्टनर, निदेशक या किसी तीसरे पक्ष के नाम पर हो सकती है, जिन्हे गारंटी भी देनी है।
ब्याज की दर
1 करोड़ तक: यूको फ्लोट दर + 1.55% (समय-समय पर लागू यूको फ्लोट दर)
माल, सेवा संबंधित आर्थिक गतिविधियों के निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या संरक्षण से जुडें उद्यमों के लिए क्रेडिट सीमा विस्तारित है।
ऋण सुविधाओं का प्रकार
टर्म लोन / नकद ऋण / संमिश्र ऋण / बैंक गारंटी सीमा (आवश्यकता आधारित)।
उधारकर्ता के लिए पात्रता मानदंड
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की परिभाषा के अनुसार माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के तहत तकनीकी रूप से योग्य, होनहार और अच्छी तरह से प्रशिक्षित / अनुभवी व्यक्ति / व्यक्ति जिन्हे ग्रीन हार्न एंटरप्रेन्योर, रनिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज की उद्यमशीलता की क्षमता हो, शामिल हैं।
वित्त की मात्रा
पात्रता के आधार पर रु. 1 लाख से रु. 7.50 करोड़
ब्याज
रु. 10.00 लाख तक
यूको फ्लोट दर + 0.55% (समय-समय पर लागू यूको फ्लोट दर)
रु. 10 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ तक
यूको फ्लोट दर + 1.55% (समय-समय पर लागू यूको फ्लोट दर)
रु. 1.00 करोड़ से अधिक
एमएसएमई ऋण खातों के लिए लागू आंतरिक रेटिंग के अनुसार।
महिला उद्यमियों के लिए, लागू ब्याज दर प्रभावी ब्याज दर से 0.50% कम होगी।
प्रतिभूति
प्राथमिक प्रतिभूति का दृष्टि बंधक। रु. 2.00 करोड़ तक कोई भी संपार्श्विक / तृतीय पक्ष गारंटी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीजीटीएमएसई अनिवार्य है। 2.00 करोड़ से ऊपर: लिमिट्स के 50% मात्रा तक संपार्श्विक।
2.00 करोड़ रुपये तक की सीमा के लिए सीजीटीएमएसई का हाइब्रिड सुरक्षा उत्पाद पेश किया जाएगा।
बुनकरों को अपनी ऋण जरुरतों को पूरा करने के लिए बैंक से पर्याप्त और समय पर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की जाएगी।
2.
पात्रता
मौजूदा हथकरघा बुनकर, डीसी कार्यालय द्वारा जारी बुनकर कार्ड (हथकरघा) अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र या पहचान पत्र ।
3.
उद्देश्य
बुनकर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी / सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
4.
ऋण की प्रकृति
संमिश्र ऋण कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण को कवर करता है।
5.
लिमिट्स की मात्रा
सीसी लिमिट और सावधि ऋण सहित व्यक्तिगत उधारकर्ता के लिए विस्तारित कुल ऋण सुविधा रुपये 5.00 लाख से अधिक नहीं होगी। नोट: रेशम हथकरघा बुनकरों के वित्तपोषण के लिए न्यूनतम स्वीकृत ऋण सीमा रु.1.00 लाख होगी।
6.
मार्जिन
गणना की गई क्रेडिट सीमा / परियोजना लागत का 20%। सरकारी सहायता लागत का @ 20%,अधिकतम रु.10,000 /- (यदि उपलब्ध हो तो)
महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए
सुविधाओं का प्रकार
टर्म लोन और कैश क्रेडिट
उधारकर्ता के लिए पात्रता मानदंड
कोई भी महिला व्यक्तिगत रूप से या महिलाओं के एक समूह द्वारा स्थापित किसी भी इकाई, अन्य महिलाओं / पुरुषों के साथ साझेदारी में साझेदारी फर्म जहां साझेदारी में प्रमुख हिस्सेदारी महिला भागीदार (भागीदारों) की होती है / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें पूंजी का बड़ा हिस्सा महिलाओं का होता है ।
आयु न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 60 वर्ष।
अनुभव
भावी उधारकर्ताओं को संबंधित व्यवसाय में कार्य कौशल / अनुभव होना चाहिए।
वित्त की मात्रा
अधिकतम: रु.10 लाख। जिसमें से कार्यशील पूंजी रु. 3.00 लाख से अधिक नहीं ।
ऋण का आकलन
सावधि ऋण: आवश्यकता आधारित।
कार्यशील पूंजी: अनुमानित वार्षिक कारोबार का 20%।
मार्जिन
50000 रुपये की लिमिट तक : शून्य 50000 रुपये से अधिक और 10.00 लाख रुपये तक की लिमिट पर: 15% (यदि आवेदन किसी सरकारी एजेंसी से प्रायोजित है, और यदि सब्सिडी उपलब्ध है तो इसे मार्जिन के रूप में माना जाएगा)
ब्याज दर
यूको फ्लोट दर + 0.55% (समय-समय पर लागू यूको फ्लोट दर)
कारीगरों की पर्याप्त और समय पर निवेश के साथ-साथ कार्यशील पूंजी ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिए
पात्रता :
उत्पादन/ विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल कारीगर। विकास आयुक्त के पास पंजीकृत कारीगरों/ विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के पास पंजीकृत हस्तशिल्पी /कारीगरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
लिमिट
अधिकतम रु. 2.00 लाख
ऋण का प्रकार
कैश क्रेडिट/ टर्म लोन
ब्याज दर
यूको फ्लोट दर + 1.55% (समय-समय पर लागू यूको फ्लोट दर)
मार्जिन :
रुपये 50,000 / - तक की क्रेडिट सीमाः शून्य रुपये 50,000/ - से अधिक क्रेडिट सीमा: 15%
(पीएमईजीपी) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
उद्देश्य :
नए स्व-रोजगार उपक्रमों / परियोजनाओं / सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
स्कोप
विनिर्माण क्षेत्र के तहत परियोजना की स्वीकार्य अधिकतम लागत रु. 25 लाख है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय / सेवा क्षेत्र हेतु रु. 10 लाख है।
योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए परिवार का केवल एक व्यक्ति पात्र है। केवल नई परियोजना के लिए सहायता दी जाती है और गतिविधि नकारात्मक सूची में नहीं होनी चाहिए।
पात्र उद्यमी / उधारकर्ता
कोई भी व्यक्ति, 18 वर्ष से अधिक आयु, कोई आय सीमा नहीं, कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय / सेवा क्षेत्र में रु. 5 लाख से अधिक और विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजना स्थापित करने के लिए लाभार्थियों के पास कम से कम आठवीं कक्षा पास की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।
लाभार्थियों का चयन:
लाभार्थियों की पहचान और चयन टास्क फोर्स द्वारा जिला स्तर पर किया जाएगा जिसमें केवीआईसी / राज्य केवीआईबी / राज्य डीआईसी और बैंकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / कलेक्टर करेंगे।
ऋण राशि
व्यवसाय / सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये और विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख रु.
ब्याज की दर
यूको फ्लोट दर + 1.55% (समय-समय पर लागू यूको फ्लोट दर)
सब्सिडी
i) जनरल ए) शहरी 15%, बी) ग्रामीण 25% ii) विशेष श्रेणियां जैसे एससी / एसटी / ओबीसी / महिला / पी.एच. / एनईआर आदि। क) शहरी 25% बी) ग्रामीण 35%।
व्यक्तियों, प्रोपराइटरशिप / पार्टनरशिप फ़र्म, प्रा. लिमिटेड कंपनी जो समाज को चिकित्सा / रोग निदान संबंधी / नैदानिक सेवाएं प्रदान करने में संलग्न हैं। पशु चिकित्सक / प्रेक्टिसनर्स पात्र नहीं हैं
डॉक्टर कम से कम तीन साल से अभ्यास कर रहे हों।
चिकित्सा इकाई के मामले में, यह कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि से अस्तित्व में हो और लाभ कमा रहे हों
उद्देश्य :
विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की खरीद की वित्त आवश्यकता हेतु वित्त की अनुमति उपकरण खरीद, निर्माण, परिवर्धन, परिवर्तन, नवीकरण, क्लिनिक / नर्सिंग होम / चिकित्सा केंद्रों की फर्नीशिंग हेतु भी दी जा सकती है।
दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी हेतु वित्तपोषण।
ऋण की मात्रा
न्यूनतम रु. 1.00 लाख और अधिकतम 300.00 लाख रुपये (पात्रता के आधार पर) राशि।
अनुमेय वित्त
टर्म लोन और कार्यशील पूंजी। अधिकतम ऋण: 300 लाख:
प्राथमिक प्रतिभूति
प्राइमरी स्टॉक आदि का दृष्टिबंधन।
संपार्श्विक प्रतिभूति
2.00 करोड़ रुपये तक का ऋण।: कोई संपार्श्विक और तृतीय पक्ष गारंटी नहीं।
सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत अनिवार्य रुप से कवर होना।
सीजीटीएमएसई की फीस उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।
ब्याज दर
क) कुल वित्तपोषित आधारित एक्सपोजर रुपये 25 लाख तक: यूको फ्लोट दर + 1.55% (समय-समय पर लागू यूको फ्लोट दर) ख) कुल फंड आधारित एक्सपोजर रुपये 25 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक : यूको फ्लोट दर + 2.55% (समय-समय पर लागू यूको फ्लोट दर) ग) कुल वित्तपोषित एक्सपोजर 1 करोड़ रुपये से अधिक : आंतरिक रेटिंग के आधार पर।