जमाएं
[चालू जमा खाता या बचत बैंक खाता रूप में]
खाता कौन खोल सकता है?
यह उत्पाद-योजना सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं (विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों) के लिए उपलब्ध है जो आवासी भारतीय चालू खाता परिचालित करते हैं या यूको बैंक में एक नया चालू खाता खोलते हैं। तथापि, दूसरे ऐसे संस्थानों के बचत बैंक खाते भी खोले जा सकते हैं बशर्ते संस्थान बैंक को संबंधित सरकारी विभाग से जारी प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि संबंधित संस्थान बचत बैंक खाता खोले जाने के लिए अनुमति प्राप्त है।
प्रयोजन
किन्हीं यूको बैंक शाखाओं पर फीस संग्रहण, यानी झंझट-रहित फीस जमा व्यवस्था जिससे शैक्षणिक संस्थानों की प्रशासनिक समस्याओं को कम किया जा सके।
खाते का प्रकार
फीस / प्रधान संग्रहण खाता (चालू या बचत बैंक खाता) यूको बैंक की शाखा में संचालित किया जाएगा जिसे आधार शाखा कहा जाएगा।
लेन-देन की पद्धति
अंत:-बैंक निधि अंतरण:
माता-पिता के खाते से प्रधान संग्रहण खाते में
अंतर-बैंक निधि अंतरण:
माता-पिता के खाते से प्रधान संग्रहण खाते में
अंत:-नगर एवं अंतर-नगर : नकद जमा
बैंक का इंटरसोल प्रभार
प्रभार नहीं (केवल रु. 1 लाख तक)
अंत:/अंतर नगर नकदी जमा
अंत:बैंक निधि अंतरण
एनईएफटी लेन-देन
माता/पिता अपने आश्रितों की फीस एनईएफटी द्वारा अपने वर्तमान बैंकर के पास भी जमा कर सकते हैं ।
एनईएफटी शुल्क संबंधित बैंक के अनुसार लागू होगा।
केवाईसी अनुपालन
योजना के अंतर्गत खाता खोलना जमाकर्ताओं हेतु केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के अधीन होगा।