वरिष्ठ नागरिक बचत
कोई भी जमाकर्ता किसी भी जमा कार्यालय में फॉर्म ए में आवेदन करके एक हजार रुपये के गुणकों में जमा राशि तथा आयु प्रमाण पत्र के साथ खाता खोल सकता है।
क्र.सं. |
मुख्य विशेषताएं |
योजनाओ की मुख्य विशेषता |
1 |
Eligibility |
कोई निवासी व्यक्ति व्यक्तिगत हैसियत से या अपने जीवनसाथी के साथ सयुंक्त रूप से खाता खोल सकता है|
एनआरआई और हिन्दू अविभाजित परिवार इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए पात्र नहीं है| |
2 |
नामांकन |
नामांकन सुविधा उपलब्ध है। |
3 |
जमा |
खाता न्यूनतम 1000 रुपये या 1000 रुपये के गुणकों में किसी भी राशि के साथ खोला जाएगा, जो एक या एक से अधिक खातों में 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। |
4 |
संयुक्त खाता |
कोई व्यक्ति व्यक्तिगत क्षमता में या जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से खाता खोल सकता है। |
5 |
ब्याज |
7.4% प्रति वर्ष 01.04.2023 से प्रभावी; तिमाही आधार पर गणना और भुगतान योग्य तथा आयकर नियमों के अनुसार टीडीएस लगेगा। यदि खाताधारक द्वारा हर तिमाही में देय ब्याज का दावा नहीं किया जाता है, |
6 |
जमा की अवधि |
परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। परिपक्वता के बाद खाते को तीन साल की ब्लॉक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है |
7 |
परिपक्वता पर बंद करना |
खाता खोलते समय की गई जमा राशि का भुगतान खाता खोलने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद किया जाएगा, जहाँ खाता बढाया गया था, वहा आठ वर्ष की अवधि समाप्त होने पर किया जाएगा| |
8 |
समय से पहले बंद करने की सुविधा |
उपलब्ध.* |
9 |
वेबसाइट |
योजना में नवीनतम निर्देशो/ संशोधनों के लिए |
नोट: चूंकि यह भारत सरकार की योजना है, इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे योजना में नवीनतम निर्देशों/संशोधनों के लिए www.nsiindia.gov.in पर जाएं।
यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं, तो जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचने पर आपको कई लाभ मिलते हैं, मुख्य रूप से सावधि जमा और कुछ अन्य निवेशों पर उच्च ब्याज दर। हालांकि, सेवानिवृत्ति के बाद भी, वरिष्ठ नागरिकों को हर साल कर का भुगतान करना पड़ता है। यही कारण है कि सेवानिवृत्ति होने के बाद कर व्यय को कम करने के लिए सर्वोत्तम कर-बचत साधनों का पता लगाना आवश्यक है।
प्रश्न: क्या किसी भी व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता खोला जा सकता है?
यह खाता केवल पति/पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है।
प्रश्न: संयुक्त खाते के मामले में पति/पत्नी की आयु कितनी होनी चाहिए?
संयुक्त खाते के मामले में, पहले आवेदक/जमाकर्ता की आयु ही योजना के तहत निवेश करने की पात्रता तय करने का एकमात्र कारक है। दूसरे आवेदक/संयुक्त धारक के लिए कोई आयु सीमा/बाधा नहीं है।
प्रश्न: किसी खाते में जमा राशि में संयुक्त खाताधारक का योगदान।
इस योजना के अंतर्गत खाते में निवेश की पूरी राशि केवल प्रथम आवेदक/जमाकर्ता को ही दी जाती है। इसलिए, दूसरे आवेदक/संयुक्त खाताधारक (पति/पत्नी) के किसी भी हिस्से का सवाल ही नहीं उठता।
यदि जमाकर्ता परिपक्वता पर खाता बंद नहीं करता है और परिपक्वता के बाद एक वर्ष की अवधि के भीतर खाते को तीन साल की अवधि के लिए नहीं बढ़ाता है, तो परिपक्वता अवधि के बाद ब्याज की गणना / भुगतान कैसे किया जाएगा?
खाते को परिपक्व माना जाएगा और डाकघर बचत खातों के अंतर्गत जमाराशियों पर समय-समय पर लागू दर पर परिपक्वता के बाद ब्याज केवल नियमों के अनुसार परिपक्वता से आगे की अवधि के लिए ही स्वीकार्य होगा। परिपक्वता के बाद भुगतान किए गए अतिरिक्त ब्याज की राशि (एससीएसएस के अंतर्गत जमाराशियों पर लागू उच्च दर पर) काट ली जाएगी।
प्रश्न: क्या कोई आयकर छूट/छूट स्वीकार्य है?
इस योजना के तहत कोई आय/संपत्ति कर छूट और/या छूट स्वीकार्य नहीं है। मौजूदा आयकर प्रावधान लागू होंगे।
प्रश्न: क्या 'ए' अपने जीवनसाथी 'बी' के साथ अधिकतम 15 लाख रुपये की स्वीकार्य जमाराशि के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है और इसी तरह 'बी' व्यक्तिगत रूप से या 'ए' के साथ संयुक्त रूप से किसी भी जमा राशि के साथ एक और खाता खोल सकता है।
हाँ। दोनों जीवनसाथी एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत और/या संयुक्त खाते खोल सकते हैं, जिसमें अधिकतम जमाराशि 15 लाख रुपये तक हो सकती है, बशर्ते कि दोनों व्यक्तिगत रूप से योजना को नियंत्रित करने वाले नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निवेश करने के लिए पात्र हों।
प्रश्न: क्या वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं पर धारा 80सी लागू है?
हां, एससीएसएस में किए गए निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आयकर कटौती लाभ के लिए पात्र हैं।
प्रश्न: क्या समय-समय पर ब्याज जमा करवाने के लिए नया बचत खाता खोलना आवश्यक है?
ऐसी कोई आवश्यकता निर्दिष्ट नहीं है। जमाकर्ता योजना के तहत जमा पर देय ब्याज को अपने मौजूदा बचत खाते में जमा करवा सकते हैं, जमा कार्यालय में जहाँ उनका खाता एकल या संयुक्त हो सकता है, इस शर्त के अधीन कि बचत खाते में निर्दिष्ट शेष राशि की अधिकतम सीमा, यदि कोई हो, ब्याज जमा करवाते समय पार न हो।
प्र. जमाकर्ता की आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक बार निकासी की अनुमति दी जा सकती है।
नहीं। हालांकि, जमाकर्ताओं पर 15 लाख रुपये की कुल सीमा के भीतर नए/एक से अधिक खाते खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
प्रश्न: क्या नामांकन और/या नामांकन में परिवर्तन/रद्दीकरण के लिए कोई शुल्क लिया जाएगा?
ऐसा कोई शुल्क निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
प्रश्न: क्या पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाला व्यक्ति नामांकन फॉर्म में नामित व्यक्ति के लिए हस्ताक्षर कर सकता है?
नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाला व्यक्ति नामांकन फॉर्म में नामित व्यक्ति के लिए हस्ताक्षर नहीं कर सकता।
Q. Can deposits under the SCSS scheme be made only from amounts received as retirement’s benefits?
In case an investor has attained the age of 60 years and above, the source of amount being invested is immaterial .However, if the investor is 55 years or above but below 60 years and has retired under a voluntary scheme or a special voluntary scheme or has retired from the Defence services, only the retirement benefits can be invested in the SCSS.
Q. Can an account holder obtain loan by pledging the deposit / account under the SCSS, 2004?
The facility of pledging the deposit / account under the SCSS, 2004 for obtaining loans, is not permitted since the account holder will not be able to withdraw the interest amount periodically, defeating the very purpose of the scheme.
Q. Can an SCSS account be extended?
A depositor may extend the account for a further period of three years by making an application to the deposit office within a period of one year after maturity.
Q. What happens if an account is opened in contravention of the SCSS Rules?
If an account has been opened in contravention of the SCSS Rules, the account shall be closed immediately and the deposit in the account, after deduction of the interest, if any, paid on such deposit, shall be refunded to the depositor.
Q. In case the depositor does not close the account on maturity and also not extend the account for a period of three years within a period of one year after maturity, how, the interest is to be calculated / paid after the maturity period?
The account shall be treated as matured and post maturity interest at the rate applicable to the deposits under Post Office Savings Accounts from time to time, shall only be admissible for the period beyond maturity in accordance with the rules. The amount of excess interest paid (at higher rate applicable to the deposits under SCSS) after maturity shall be deducted.