UCO Tax Saver Deposit Scheme - 2006

यूको कर बचत जमा योजना - 2006

यूको कर बचत जमा योजना 2006 एक ऐसी मीयादी जमा योजना है जिसमें 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि के अधीन कम से कम 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि है।

खाता कौन खोल सकता है -

  1. कोई व्यक्ति अपने लिए
  2. हिंदू अविभाज्य परिवार ;
  3. दो वयस्क व्यक्तियों द्वारा या एक वयस्क एवं एक अल्पवयस्क द्वारा संयुक्त रूप से, तथा खातेदारों में से किसी एक को या उत्तरजीवी को देय

संयुक्त नामों में मौजूद जमा के मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत होनेवाला लाभ केवल जमा के पहले खातेदार को प्रदान किया जाएगा।

जमा राशि -

एक वर्ष में न्यूनतम रु.100/- एवं अधिकतम रु. 1 लाख (1 अप्रैल से 31 मार्च).
जमा की अवधि एवं परिपक्वकता पर भुगतान -
योजनांतर्गत जमा की अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी।

यूको कर बचत योजना के तहत मीयादी जमा पर ब्याज दर निम्नानुसार 5 वर्ष की अवधि पर लगनेवाली ब्याज दर होगी जमा को आवश्यक रूप से 5 वर्ष की अवधि के लिए रखना होगा:

जमा की श्रेणी ब्याज दर % प्रतिवर्ष
सामान्य
6.35%
वरिष्ठ नागरिक/ स्टाफ/भूतपूर्व स्टाफ/ भूतपूर्व स्टाफ जो वरिष्ठ नागरिक भी है
6.85%

सभी शाखाओं को निर्देश दिया जाता है कि नई जमा और वर्तमान जमा के नवीकरण पर दिनांक 22.08.2011 से प्रभावी रु. 5 करोड़ तक की घरेलू मीयादी जमा की ब्याज दरों में आए उपर्युक्त परिवर्तनों को नोट करें।
आयकर लाभ -
योजनांतर्गत जमा रु. 1 लाख तक की अधिकतम सीमा तक आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती की पात्रता रखती है (80सी के तहत पहले से उपलब्ध अन्य कटौतियों सहित रु. 1 लाख की समग्र अधिकतम सीमा के अधीन)
नामांकन सुविधा – उपलब्ध है
एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरण – अनुमति है. एक बैंक से दूसरे बैंक में अंतरण की अनुमति नहीं.
जमा, और मीयादी जमा रसीद गिरवी रखने के एवज में ऋण - अनुमति नहीं
डुप्लीकेट मीयादी जमा रसीद जारी करना - डुप्लीकेट रसीदें इस बारे में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप जारी की जा सकती हैं। ब्याज की आय पर आयकर की प्रयोज्यता – इन मीयादी जमा पर ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर देयता रहेगी।

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